प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में बैंकों द्वारा राहत उपायों के लिए दिशानिर्देश - बीमा आय का उपयोग - आरबीआई - Reserve Bank of India
प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में बैंकों द्वारा राहत उपायों के लिए दिशानिर्देश - बीमा आय का उपयोग
वापस लिया गया w.e.f. 13/05/2022
आरबीआई/2015-16/436 30 जून 2016 अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक/ मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय/ महोदया प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में बैंकों द्वारा राहत उपायों के लिए दिशानिर्देश - दिनांक 01 जुलाई 2015 के मास्टर परिपत्र विसविवि.सं.एफएसडी.बीसी. 01/05.10.001/2015-16 के पैरा 6.13 के अनुसार बैंकों से अपेक्षित है कि वे प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में ऋणों की पुनर्संरचना करते समय जिन मामलों में उन्होंने उधारकर्ताओं को नए ऋण प्रदान किए हैं, वे 'पुनर्संरचित खातों' के मामलों में बीमा कंपनी से प्राप्त, बीमा आय, यदि कोई हो, को समायोजित करें। 2. प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में किसानों द्वारा अनुभव की जा रही कठिनाइयों को देखते हुए बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे सहानुभूति के साथ काम करें और जिन मामलों में दावा प्राप्त होना निश्चित हो उनके संबंध में बीमा दावों की प्राप्ति की प्रतीक्षा किए बिना ऋण की पुनर्संरचना करने तथा नए ऋण प्रदान करने पर विचार करें। भवदीया, (उमा शंकर) |