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मुर्गीपालन उद्योग को बैंकों द्वारा राहत उपायों हेतु दिशानिर्देश

भारिबैं / 2005-06 / 390
ग्राआऋवि.पीएलएफएस.बीसी.सं. 84 /05.04.02(मुर्गी-पालन)/2005-06

मई 23, 2006

अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी
सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक

महोदय,

मुर्गीपालन उद्योग को बैंकों द्वारा राहत उपायों हेतु दिशानिर्देश

कृपया दिनांक 4 अप्रैल 2006 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि.पीएलएफएस.बीसी.सं. 73/05.04.02/2005-06 देखें जिसमें यह निर्दिष्ट किया गया था कि बैंकों को आर्थिक सहायता के क्षेत्र तथा उसकी गणना के साथ-साथ वितरण हेतु अनुदेश अलग-अलग भेजे जाएंगे । तदनुसार इस संबंध में निम्नलिखित दिशानिर्देश जारी किए जा रहे हैं :-

i) ब्याज आर्थिक सहायता की गणना दिनांक 31.3.2006 को बकाया कार्यकारी पूंजी ऋणों तथा मीयादी ऋणों पर चार प्रतिशतता अंकों पर की जाएगी । इसमें मूलधन का कोई भी वह भाग सम्मिलित नहीं होगा जो बर्ड फलू के पहली बार होने की अधिसूचना से पहले अर्थात् 18.2.2006 को अतिदेय होगा ।

ii)ब्याज आर्थिक सहायता के रुप में राहत हेतु सभी श्रेणियों के उधारकर्ता यथा अलग-अलग व्यक्ति, भागीदार, प्रा.लिमि. कम्पनियाँ, सरकारी लिमि. कंपनियाँ, स्वयं सहायता समूह और सहकारी समितियाँ पात्र होंगी ।

iii) ब्याज आर्थिक सहायता में वह सभी स्वीकृत मीयादी ऋण और कार्यकारी पूंजी ऋण सम्मिलित होंगे जो मुर्गी, टर्की, जापानी क्वैल , गिनी फाउल्स, बतख, शुतर्मुर्ग और इमु से संबंधित निम्नलिखित सभी गतिविधियों के लिए स्वीकृत किए गए हों :-

क) वाणिज्य लेयर खेती
ख) वाणिज्य ब्रायलर खेती
ग) मूल पक्षियों का प्रजनन/खेती, दोनों लेयर और ब्रायलर
घ) विशुध्द मूल का प्रजनन / खेती, दोनों लेयर और ब्रायलर
ड.) शुध्द वंशक्रम प्रजनन
च) बैंकयार्ड मुर्गीपालन सहित न्यून निविष्टि तकनीक पक्षियों की खेती के लिए इकाइयों को दिया गया ऋण
छ) मुर्गीपालन चूज़ाघर को दिया गया ऋण ।
ज) ऐसी आहार मिश्रण इकाइयाँ जिन्हें मुर्गीपालन इकाई के लिए संमिश्र के भाग के रुप में ऋण स्वीकृत किया गया है ।
झ) मुर्गीपालन प्रसंस्करण संयंत्र
ञ) बैंकों द्वारा स्वीकृत किसी संमिश्र ऋण के मुर्गीपालन घटक यथा वासभूमि ऋण

2. कृपया आपके बैंक द्वारा संभावित रुप से दावा की जाने वाली राशि हमें तुरन्त फैक्स / ई मेल द्वारा भेजें ।

3. बैंक अपने दावे अनुबंध घ् में दिए फार्मेट में प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक, ग्रामीण आयोजना और ऋण विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केन्द्रीय कार्यालय, मुम्बई को प्रस्तुत कर सकते हैं । दावा की गई आर्थिक सहायता (शाखा वार) के संबंध में जानकारी, लेखा परीक्षा और भारतीय रिज़र्व बैंक के निरीक्षण हेतु अनुबंध घ्घ् में दिए गए फार्मेट में अनुरक्षित की जाए । शाखाओं द्वारा अपने नियंत्रण कार्यालय / प्रधान कार्यालय को राहत संबंधी जानकारी देने के लिए फार्मेट अनुबंध घ्घ्घ् में दिया गया है ।

4. लेखा परीक्षा के प्रयोजन हेतु सभी दावे सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा सत्यापित किए जाएँ तथा प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक, ग्रामीण आयोजना और ऋण विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केन्द्रीय कार्यालय, मुंबई को 31 जुलाई 2006 से पहले प्रस्तुत किए जाएँ ।

5. राज्य / जिला सहकारी बैंकेां तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए नाबार्ड इसी प्रकार का परिपत्र जारी करेगा । शहरी सहकारी बैंकों के लिए इसी पकार के अनुदेश हमारे शहरी बैंक विभाग द्वारा जारी किए जाएंगे ।

6. कृपया पावती दें ।

भवदीय

 

( जी. श्रीनिवासन )

मुख्य महाप्रबंधक


अनुबंध - I

आर्थिक सहायता हेतु प्रतिपूर्ति दावे का प्रमाणपत्र - मुर्गीपालन इकाइयाँ

बैंक का नाम :

( राशि रुपये में )

इकाइयों की
संख्या

31 मार्च 2006 को
बकाया मूलधन

ब्याज आर्थिक सहायता
दावे की राशि

1

2

3

   

 

 

 

 

नोट : बैंक यह सुनिश्चित करें कि, ऊपर दर्शाई गई दावे की राशि, मुर्गीपालन इकाइयों को @4% दर से ब्याज आर्थिक सहायता की राशि, की गणना दिनांक 23 मई 2006 के भारतीय रिज़ॅर्व बैंक के परिपत्र ग्राआऋवि.सं. पीएलएफएस. बीसी. 84 / 05.04.02 (मुर्गीपालन) / 2005-06 के अनुरुप सही तरह की गई है । हम वचन देते हैं कि बाद में लेखा परीक्षा अथवा अन्यथा कोई गलती पाई जाने पर, हमारे द्वारा प्राप्त की गई आधिक्य की राशि तुरन्त लौटा दी जाएगी ।

( प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता )

स्थान :

तारीख :


अनुबंध II

लेखा परीक्षकों / भारिबैं निरीक्षकों द्वारा सत्यापन / संवीक्षा हेतु बैंक के

प्रधान कार्यालय में अनुरक्षित किए जाने वाले आँकड़े

( राशि रुपये में )

क्रम सं.

शाखा का नाम
और कोड

दिनांक 31 मार्च 2006 को मुर्गीपालन
इकाइयों के पास बकाया राशि

4% आर्थिक सहायता
की जमा की गई राशि

मांगी गई प्रतिपूर्ति
की राशि

   

इकाइयों की संख्या

राशि

   

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

         

अनुबंध III

शाखाओं को 4% ब्याज आर्थिक सहायता पर जानकारी उपलब्ध

कराने के लिए उनके नियंत्रक कार्यालय / प्रधान कार्यालय

हेतु फार्मेट

 

( राशि रुपये में )

क्रम
सं.

खाता
सं.

इकाई/उधारकर्ता
का नाम

31 मार्च 2006* को मुर्गीपालन
इकाइयों की बकाया ऋण राशि

आर्थिक सहायता
हेतु पात्र राशि

4% ब्याज आर्थिक सहायता
की दावा की गई राशि

1

2

3

4

5

6

         

 

 

 

 

 

 

नोट : बैंक यह सुनिश्चित करें कि अतिदेय किस्तें, यदि कोई हों, को आर्थिक सहायता दावे में शामिल न किया जाए ।

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