आरबीआई/2008-09/396 |
ग्राआऋवि.पीएलएफएस.बीसी.सं. 90/05.04.02/2008-09 |
27 फरवरी 2009
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अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक |
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प्रिय महोदय, |
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पश्चिम बंगाल में पोल्ट्री युनिटों के लिए बैंकों द्वारा किए जानेवाले राहत उपायों पर दिशानिर्देश |
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कृपया दिनांक 19 फरवरी 2008 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि.पीएलएफएस.बीसी.सं. 48/ 05.04.02/2007-08 देखें जिसमें पोल्ट्री उद्योग को राहत देने के लिए कतिपय राहत उपायों की घोषणा की गई थी। 2. उक्त राहत उपायों के अलावा, भारत सरकार ने अब यह निर्णय लिया है कि 1 जनवरी 2008 से 31 मार्च 2009 की अवधि के लिए पश्चिम बंगाल की पोल्ट्री युनिटों को 01 जनवरी 2008 को बकाया गैर - अतिदेय ऋण राशि पर 4% प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहायता प्रदान की जाए। तदनुसार आर्थिक सहायता की व्याप्ति और उसकी गणना के साथ-साथ बैंकों को उसके वितरण के संबंध में निम्नानुसार दिशानिर्देश जारी किए गए हैं : (i) ब्याज सहायता की गणना दिनांक 01.01.2008 को बकाया मीयादी ऋणों तथा कार्यशील पूंजीगत ऋणों पर चार प्रतिशतता अंकों पर की जाएगी। इसमें मूलधन का कोई भी वह भाग सम्मिलित नहीं होगा जो राज्य में बर्ड प्लू के पहली बार होने की अधिसूचना से पहले अतिदेय हो गया हो। (ii) ब्याज सहायता के रूप में राहत हेतु सभी श्रेणियों के उधारकर्ता यथा अलग-अलग व्यक्ति, भागीदार, प्राइवेट लिमि. कम्पनियाँ, सरकारी लिमि. कंपनियाँ, स्वयं सहायता समूह और सहकारी समितियाँ पात्र होंगी। |
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(iii) ब्याज सहायता में वे सभी स्वीकृत मीयादी ऋण और कार्यशील पूंजीगत ऋण सम्मिलित होंगे जो मुर्गी, टर्की, जापानी क्वैल, गिनी फाउल्स, बतख, शुतर्मुर्ग और इमु से संबंधित निम्नलिखित सभी गतिविधियों के लिए स्वीकृत किए गए हों :-
क) वाणिज्यिक लेयर फार्मिंग ।
ख) वाणिज्यिक ब्रायलर फार्मिंग ।
ग) पेरेंट पक्षियों का प्रजनन / पालन, दोनों लेयर और ब्रायलर ।
घ) ग्रॅण्ड पक्षियों का प्रजनन / पालन, दोनों लेयर और ब्रायलर ।
ड़) शुद्ध वंशक्रम प्रजनन ।
च)बैकयार्ड मुर्गीपालन सहित न्यून निविष्टि प्रौद्योगिक पक्षियों के पालन के लिए इकाइयों को दिया गया ऋण
छ) मुर्गीपालन / चूज़ाघर को दिया गया ऋण ।
ज़) ऐसी आहार मिश्रण इकाइयाँ जिन्हें मुर्गीपालन इकाई के लिए संमिश्र भाग के रूप में ऋण स्वीकृत किया गया है ।
झ) मुर्गीपालन प्रसंस्करण संयंत्र ।
ञ) बैंकों द्वारा स्वीकृत किसी संमिश्र ऋण के मुर्गीपालन घटक यथा वासभूमि ऋण ।
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3. बैंक अपने समेकित दावे अनुबंध I में दिए फार्मेट में प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक, ग्रामीण आयोजना और ऋण विभाग, फार्म सेक्टर प्रभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, मुंबई को प्रस्तुत करें। सभी दावे सांविधिक लेखा परीक्षक द्वारा ाविधिवत प्रमाणित किए जाएं। 4. दावा की गई आर्थिक सहायता (शाखा-वार) के संबंध में जानकारी लेखा परीक्षा और भारतीय रिज़र्व बैंक के निरीक्षण हेतु अनंबंध II में दिए गए फार्मेट में रखी जाए। |
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5. उक्त योजना का व्यापक प्रचार किया जाए ताकि पश्चिम बंगाल की पात्र पोल्ट्री इकाइयां योजना का लाभ उठा सकें। 6. राज्य / जिला सहकारी बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए नाबार्ड इसी प्रकार का परिपत्र जारी करेगा। शहरी सहकारी बैंकों के लिए इसी प्रकार के अनुदेश हमारे शहरी बैंक विभाग द्वारा जारी किए जाएंगे। 7. कृपया पावती दें । |
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भवदीय |
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(बी.पी.विजयेंद्र) |
मुख्य महाप्रबंधक |
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अनुबंध - I
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पश्चिम बंगाल में मुर्गीपालन इकाइयों के लिए आर्थिक सहायता हेतु प्रतिपूर्ति दावे का प्रमाणपत्र |
बैंक का नाम : |
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इकाइयों की संख्या |
1 जनवरी 2008* को बकाया मूलधन |
दावा की गई ब्याज सहायता की राशि |
1 |
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3 |
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नोट : बैंक यह सुनिश्चित करें कि, ऊपर दर्शाई गई दावे की राशि, मुर्गीपालन इकाइयों को @4% दर से ब्याज सहायता की राशि की गणना दिनांक 27 फरवरी 2009 के भारतीय रिज़र्व ब क के परिपत्र ग्राआऋवि.सं.पीएलएफएस.बीसी. 90 /05.04.02(पोल्ट्री) / 2008-09 के अनुरूप सही तरह की गई है। हम वचन देते हैं कि बाद में लेखा परीक्षा अथवा अन्यथा कोई गलती पाई जाने पर, हमारे द्वारा प्राप्त की गई अधिक की राशि तुरन्त लौटा दी जाएगी। |
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( प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)
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स्थान : |
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तारीख : |
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यह दावा सांविधिक लेखा-परीक्षकों द्वारा यथोचित रूप से प्रमाणित किया जाना चाहिए ।
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अनुबंध II
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लेखा परीक्षकों / भारतीय रिज़र्व बैंक निरीक्षकों द्वारा सत्यापन / संवीक्षा हेतु बैंक के प्रधान कार्यालय में रखे जाने वाले आँकड़े |
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क्रम सं. |
शाखा का नाम और कोड |
दिनांक 1 जनवरी 2008 को मुर्गीपालन इकाइयों के पास बकाया राशि |
4% सहायता की जमा की गई राशि |
मांगी गई प्रतिपूर्ति की राशि |
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इकाइयों की संख्या |
राशि |
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1 |
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3 |
4 |
5 |
6 |
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अनुबंध III
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5% ब्याज सहायता पर अपने नियंत्रक कार्यालय / प्रधान कार्यालय को जानकारी उपलब्ध कराने हेतु शाखाओं के लिए फार्मेट
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क्रम सं. |
खाता सं. |
इकाई/उधारकर्ता का नाम |
1जनवरी 2008* को मुगईपालन इकाइयों की बकाया ऋण राशि |
आर्थिक सहायता हेतु पात्र राशि |
4% ब्याज सहायता की दावा की गई राशि |
1 |
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3 |
4 |
5 |
6 |
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नोट : बैंक यह सुनिश्चित करें कि अतिदेय किस्तें, यदि कोई हों, को आर्थिक सहायता प्राप्त करने के दावे में शामिल न किया जाए।
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