बैंकों द्वारा स्मार्ट / डेबिट काड़ जारी करने के लिए दिशा-निर्देश
संदर्भ : बैंपविवि. एफएससी. बीसी. 133 /24.01.019/2000-2001
18 जून 2001 28 ज्येष्ठ 1923 (शक)
सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)
प्रिय महोदय,
बैंकों द्वारा स्मार्ट / डेबिट काड़ जारी करने के लिए दिशा-निर्देश
कृपया 12 नवंबर 1999 के हमारे परिपत्र बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 123 /24.01.019/99-2000 का पैराग्राफ 4 देखें, जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि बैंकों द्वारा जारी स्मार्ट / डेबिट कार्डों के कार्यकलापों पर रिपोर्ट उपर्युक्त परिपत्र के अनुबंध II में दर्शायी गयी जानकारी शामिल करते हुए पाक्षिक आधार पर प्रभारी परामर्शदाता, भारतीय रिज़र्व बैंक, मौद्रिक नीति विभाग को भेजी जाये ।
2. यह निर्णय किया गया है कि हमारे उपर्युक्त परिपत्र के अनुबंध II में दर्शाये गये अनुसार स्मार्ट / डेबिट कार्डों के कार्यकलापों पर रिपोर्टें आगे से प्रभारी मुख्य महा प्रबंधक, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को प्रस्तुत की जायें तथा उनकी एक प्रति छमाही आधार पर, अर्थात् 31 मार्च और 30 सितंबर की स्थिति की, बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग के उस संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को भेजी जाये जिसके अधिकार क्षेत्र में बैंक का प्रधान कार्यालय आता है । बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे प्रभारी परामर्शदाता, मौद्रिक नीति विभाग को रिपोर्ट प्रस्तुत करना बंद कर दें ।
3. कृपया प्राप्ति-सूचना दें ।
भवदीय
(अर्नब राय) उप महा प्रबंधक
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