भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के अंतर्गत प्राधिकृत भुगतान प्रणाली परिचालकों (पीएसओ) द्वारा प्राधिकार प्रमाण पत्र (सीओए) के स्वैच्छिक समर्पण के लिए दिशानिर्देश - आरबीआई - Reserve Bank of India
भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के अंतर्गत प्राधिकृत भुगतान प्रणाली परिचालकों (पीएसओ) द्वारा प्राधिकार प्रमाण पत्र (सीओए) के स्वैच्छिक समर्पण के लिए दिशानिर्देश
आरबीआई/2015-16/396 12 मई 2016 प्रति, भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (पीएसएस अधिनियम) के तहत अधिकृत सभी संस्थाएं महोदय / महोदया, भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के अंतर्गत प्राधिकृत भुगतान प्रणाली परिचालकों (पीएसओ) द्वारा प्राधिकार प्रमाण पत्र (सीओए) के स्वैच्छिक समर्पण के लिए दिशानिर्देश जैसा कि आपको ज्ञात है, कि भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (पीएसएस अधिनियम) की धारा 4 के अंतर्गत देश में भुगतान प्रणाली आरंभ या परिचालित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (बैंक) से प्राधिकार प्राप्त करना अनिवार्य है। पीएसएस अधिनियम की धारा 8 बैंक को यह शक्ति प्रदान करती है कि वह इसमें वर्णित परिस्थितियों में इस तरह के प्राधिकरण को रद्द कर सकता है। 2. हमें कई भुगतान प्रणाली परिचालकों (पीएसओ) नामत: प्रीपेड भुगतान लिखत (पीपीआई) जारीकर्ताओं और धन अंतरण सेवा स्कीम (एमटीएसएस) – ओवरसीज़ प्रिंसिपल्स की ओर से स्वैच्छिक आधार पर प्राधिकार प्रमाण पत्र (सीओए) के समर्पण और परिणामस्वरूप रद्द करने के लिए अनुरोध प्राप्त हो रहे थे। अब तक प्राप्त अनुभव के आधार पर, बैंक पीएसएस अधिनियम, 2007 के तहत प्राधिकृत ऐसी संस्थाओं द्वारा सीओए के स्वैच्छिक समर्पण के लिए यह दिशा-निर्देश जारी कर रहा है। 3. प्रयोज्यता प्राधिकार प्रमाण-पत्र (सीओए) के स्वैच्छिक समर्पण के लिए ये दिशानिर्देश भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों, अर्थात् भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (पीएसएस अधिनियम) के अंतर्गत प्राधिकृत प्रीपेड भुगतान लिखत (पीपीआई) जारीकर्ताओं और धन अंतरण सेवा स्कीम (एमटीएसएस) – ओवरसीज़ प्रिंसिपल्स पर लागू हैं। प्राधिकार प्रमाण-पत्र (सीओए) के स्वैच्छिक समर्पण का यह विकल्प केवल उन संस्थाओं के लिए उपलब्ध है जिन्होंने या तो,
4. पीएसओ के द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रिया : I. कंपनी ने पीएसओ परिचालन का कार्य आरंभ कर दिया है: 1. एक ऐसी कंपनी को भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग, केंद्रीय कार्यालय, भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी:
2. मामले के गुण के आधार पर, बैंक ऐसे अनुरोधों को प्रोसेस करेगा और कंपनी को सूचित करेगा कि वह जो भी लागू हो उसके अनुसार निम्नलिखित प्रक्रियाएं आरंभ करे: i. अंग्रेजी, हिंदी और स्थानीय भाषा में एक सार्वजनिक नोटिस प्रिंट / दृश्य मीडिया में, तीन अलग-अलग मौकों पर जारी करे और ग्राहकों / व्यापारियों को अपनी भुगतान प्रणाली के परिचालन को बंद करने की इच्छा से अवगत कराए। इस तरह की सार्वजनिक सूचना में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित बातें होंगी,
ii. ग्राहक / व्यापारी देनदारियों को समाप्त करने के संबंध में हुई प्रगति के बारे में बैंक को मासिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करें। ऐसी रिपोर्ट का प्रारूप दिनांक 27 दिसंबर 2010 के परिपत्र डीपीएसएस.सीओ.ओएसडी.सं. 1381/06.08.001/2010-11 में निर्धारित प्रारूप के अनुरूप होगा। 3. प्राधिकृत धन अंतरण सेवा स्कीम (एमटीएसएस) – ओवरसीज़ प्रिंसिपल्स के मामले में उक्त प्रक्रिया, यथा लागू, ग्राहकों और भारतीय एजेंटों के प्रति देनदारियों के संबंध में पालन की जानी चाहिए। 4. पीपीआई जारीकर्ता के ग्राहकों के लिए धन वापसी के लिए, बैंक संबंधित एस्क्रो खाता बैंक को भी सूचित करेगा ताकि पीपीआई धारक के बैंक खातों में एक बार शेष राशि की धन वापसी की अनुमति प्रदान की जा सके। 5. ग्राहकों / व्यापारियों के प्रति देयताओं को समाप्त करने की प्रक्रिया को समाप्त करने पर कंपनी को बैंक के समक्ष अपने चार्टर्ड एकाउंटेंट से एक 'कोई देयता नहीं' प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। 6. प्रस्तुत जानकारी के आधार पर, बैंक ऐसे प्राधिकार प्रमाण –पत्र को रद्द करने के अनुरोध पर कार्रवाई करेगा। 7. प्राधिकार प्रमाण-पत्र (सीओए) के स्वैच्छिक समर्पण के लिए अनुरोध की स्वीकृति के बारे में बैंक से सूचना प्राप्त होने पर, कंपनी मूल प्राधिकार प्रमाण-पत्र (सीओए) को रद्द करने के लिए इसे मुख्य महाप्रबंधक, भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग, केंद्रीय कार्यालय, मुंबई को प्रस्तुत करेगी। II. कंपनी ने पीएसओ के रूप में परिचालन आरंभ नहीं किया है: 1. ऐसी कंपनी को निम्नलिखित दस्तावेज भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग, केंद्रीय कार्यालय, भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई को प्रस्तुत करने होंगे:
2. प्रस्तुत जानकारी के आधार पर, बैंक ऐसे प्राधिकार प्रमाण-पत्र (सीओए) को रद्द करने के अनुरोध पर कार्रवाई करेगा। 3. प्राधिकार प्रमाण-पत्र (सीओए) के स्वैच्छिक समर्पण के लिए अनुरोध की स्वीकृति के बारे में बैंक से सूचना प्राप्त होने पर, कंपनी मूल प्राधिकार प्रमाण-पत्र (सीओए) को रद्द करने के लिए इसे मुख्य महाप्रबंधक, भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग, केंद्रीय कार्यालय, मुंबई को प्रस्तुत करेगी। 5. ये दिशानिर्देश भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 (2007 का अधिनियम 51) की धारा 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बैंक द्वारा जारी किए जा रहे हैं। भवदीया (नन्दा एस. दवे) |