पूर्णकालिक निदेशक/ मुख्य कार्यपालक अधिकारी/महत्त्वपूर्ण जोखिम लेने वाले और नियंत्रण का कार्य करने वाले स्टाफ आदि के पारिश्रमिक के संबंध में दिशानिर्देश - स्पष्टीकरण - आरबीआई - Reserve Bank of India
पूर्णकालिक निदेशक/ मुख्य कार्यपालक अधिकारी/महत्त्वपूर्ण जोखिम लेने वाले और नियंत्रण का कार्य करने वाले स्टाफ आदि के पारिश्रमिक के संबंध में दिशानिर्देश - स्पष्टीकरण
आरबीआई/2021-22/95 30 अगस्त 2021 सभी निजी क्षेत्र के बैंक (स्थानीय क्षेत्र बैंक, लघु वित्त बैंक, भुगतान बैंक सहित) और भारत में कार्यरत विदेशी बैंक महोदय/महोदया, पूर्णकालिक निदेशक/ मुख्य कार्यपालक अधिकारी/महत्त्वपूर्ण जोखिम लेने वाले और नियंत्रण का कार्य करने वाले स्टाफ आदि के पारिश्रमिक के संबंध में दिशानिर्देश - स्पष्टीकरण कृपया उक्त विषय पर हमारे दिनांक 04 नवंबर 2019 के परिपत्र डीओआर.एपीटी.बीसी.सं.23/29.67.001/2019-20 का पैरा 2.1.2 (एफ) देखें। मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार, ब्लैक-स्कोल्स मॉडल का उपयोग करते हुए अनुदान की तिथि पर शेयर-लिंक्ड लिखतों का उचित मूल्य निर्धारण किया जाना आवश्यक है। तथापि, यह देखा गया है कि बैंक शेयर-लिंक्ड मुआवजे के अनुदान को अपने खाते की बहियों में एक साथ खर्च के रूप में पहचान नहीं करते हैं। अत:, बेहतर स्पष्टता के लिए, निम्नलिखित वाक्य को उक्त पैराग्राफ में निहित मौजूदा अनुदेशों में जोड़ा जा रहा है:
2. बैंकों द्वारा 31 मार्च 2021 को समाप्त लेखा अवधि के बाद दिए गए सभी शेयर-लिंक्ड लिखतों के लिए उक्त अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। भवदीय (श्रीमोहन यादव) |