कार्पोरेट गवर्नेंस केसंबंधमें मार्गदर्शी सिद्धांत - आरबीआई - Reserve Bank of India
79063860
11 जुलाई 2007
को प्रकाशित
कार्पोरेट गवर्नेंस केसंबंधमें मार्गदर्शी सिद्धांत
भारिबैं/2007-08/92
गैबैंपवि.नीप्रभा./कंपरि. 104/03.10.042/2007-08
11 जुलाई 2007
अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी
- जमाराशियाँ स्वीकार करनेवाली सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ, जिनके पास जमाराशियाँ 20 करोड़ रुपए एवं अधिक हैं।
- जमाराशियाँ स्वीकार न करने वाली सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ, जिनकी परिसंपत्तियाँ 100 करोड़ रुपए एवं अधिक हैं(एनबीएफसी-एनडी-एसआई)—
महोदय
कार्पोरेट गवर्नेंस केसंबंधमें मार्गदर्शी सिद्धांत
कृपया उपर्युक्त विषय पर 8 मई 2007 का हमारा परिपत्र सं. गैबैंपवि.नीप्रभा./कंपरि.सं.94/03.10.042/ 2006-07 देखें। परिपत्र के पैरा 2(vi) में संबद्ध उधार(कनेक्टेड लेंडिंग) से संबंधित अंतर्विष्ट अनुदेशों के संबंध में बैंक को सुझाव प्राप्त हुए हैं।
2. प्राप्त सुझावों का अध्ययन किया जा रहा है, उनके मूल्यांकन एवं यदि आवश्यक समझा गया तो संशोधन के बाद परिपत्र के पैरा 2(vi) में अंतर्विष्ट अनुदेश प्रभावी होंगे। 8 मई 2007 के कंपनी परिपत्र द्वारा जारी सभी अन्य अनुदेशों का अति सावधानी पूर्वक पालन किया जाए।
भवदीय
(पी. कृष्णमूर्ति)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक
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