कार्पोरेट गवर्नेंस पर दिशानिदेश-समीक्षा - आरबीआई - Reserve Bank of India
कार्पोरेट गवर्नेंस पर दिशानिदेश-समीक्षा
भारिबैं/2014-15/552 10 अप्रैल 2015 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) महोदय, कार्पोरेट गवर्नेंस पर दिशानिदेश-समीक्षा कृपया एनबीएफसी के संशोधित विनियामक संरचना पर जारी 10 नवम्बर 2014 के गैबैंविवि (नीप्र)कंपरि.सं.002/03.10.001/2014-15 (संरचना) का अवलोकन करें। संरचना के पैरा 9 में कार्पोरेट गवर्नेंस और प्रकटीकरण नियम संबंधी विषय वस्तु पर उद्योग भागीदारों से प्राप्त प्रतिपुष्टि और उनके द्वारा व्यक्त इसके कार्यान्वयन में हो रही असुविधा के आधार पर इसकी समीक्षा की गई है। तद्नुसार निम्नलिखित परिवर्तन/ स्पष्टीकरण को कृपया नोट किया जाए। 2. कोर निवेश कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश 2011 में वर्णित प्रणालीगत महत्वपूर्ण कोर निवेश कंपनी पर संरचना का पैरा 9 लागू नहीं होगा। तथापि, प्रणालीगत महत्वपूर्ण कोर निवेश कंपनी को विवेकपूर्ण उपाय के रूप में इसका अनुवर्तन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। 3(i). संरचना के पैरा 9.5 (iv) के अनुसार, एनबीएफसी को निदेशकों के परिवर्तन के संबंध में लेखा परीक्षकों से प्रमाणित तिमाही रिपोर्ट भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत करनी होगी तथा प्रबंध निदेशक से प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि निदेशकों के चयन में उचित और पर्याप्त मानदंड का अनुपालन किया गया है। (ii). यह स्पष्ट किया जाता है तिमाही विवरणियां प्रबंध निदेश द्वारा प्रमाणित किया जा सकता है किंतु 31 मार्च को समाप्त तिमाही से संबंधित विवरणियां आवश्यक रूप से लेखा परीक्षक द्वारा प्रमाणित होना चहिये । 4(i). संरचना के अनुबंध 1 में एनबीएफसी के निदेशकों के संबंध में उचित और पर्याप्त मानदंड दिया गया है। एनबीएफसी के स्वतंत्र/ गैर कार्यकारी निदेशकों की आयु 35 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए। (ii) उक्त निर्धारित आयु सीमा को हटा दिया गया है तथा इस संबंध में कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधान लागू होगें । 5(i). संरचना के अनुबंध 3 के पैरा 3(iv) के अनुसार, एनबीएफसी को बोर्ड विमर्श के निष्कर्ष निदेशकों तथा संबंधित स्टाफ कर्मियों को सूचित करना होगा तथा निदेशक मंडल को बैठक का कार्यवृत्त बैठक की समाप्ति की तारीख से यथा संभव दो कार्यदिवस के अंदर बनाकर परिचालित करना होगा। (ii) यह स्पष्ट किया जाता है कि दो कार्य दिवस के अंदर परिचालन अनिवार्य नहीं है तथा इस संबंध में कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधान लागू होंगे। 6. कार्पोरेट गवर्नेंस पर सभी निदेशों को समेकित कर गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी- कार्पोरेट गवर्नेंस (रिज़ॅर्व बैंक) निदेश 2015 का 10 अप्रैल 2015 की अधिसूचना सं.गैबैंविवि.019/सीजीएम(सीडी) 2015 में संलग्न किया गया है। भवदीय, (सी डी श्रीविवासन) |