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विनिमय व्यापारिक ब्याज दर डेरिवेटिव्ज़

भारिबैं/2009-10/141
संदर्भ :आंऋप्रवि.पीडीआरडी.सं.1056/03.64.00/2009-10

1 सितंबर 2009

सभी स्वतंत्र प्राथमिक व्यापारी
(संलग्न सूची के अनुसार)

महोदय

विनिमय व्यापारिक ब्याज दर डेरिवेटिव्ज़

कृपया भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ब्याज दर फ्यूचर्स (रिज़र्व बैंक) निदेशावली 2009 28 अगस्त 2009 की अधिसूचना सं.एफएमडी.1/ईडी (वीकेएस)-2009 में विहित निदेशों के संदर्भ में देखें।

2. प्राथमिक व्यापारियों द्वारा पालन किए जाने वाले जोखिम प्रबंधन, लेखांकन मानदण्ड इत्यादि पर हमारे दिनांक 3 जून 2003 के परिपत्र पीडीआरएस.4802/03.64.00/2002-03 तथा 11 जून 2003 के परिपत्र पीडीआरएस.4802(ए)/03.64.00/2002-03 द्वारा दिशानिर्देश जारी किए गए थे। साथ ही, डेरिवेटिव्ज़ पर व्यापक दिशानिर्देश हमारे बैंकिग परिचालन और विकास विभाग द्वारा 27 अप्रैल 2007 के परिपत्र डीबीओडी.सं.बीपी.बीसी.86/ 21.04.157/2006-07 द्वारा जारी किए गए थे। इन दिशानिर्देशों के अनुसार प्राथमिक व्यापारियों को सरकारी प्रतिभूति संविभाग में अंतर्निहित उनके ब्याज दर जोखिम को प्रतिरक्षा के प्रयोजन से विनिमय व्यापारिक ब्याज दर फ्यूचर्स में, उनमें निर्दिष्ट शर्तों के अधीन, लेन-देन की अनुमति है।

3. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 28 अगस्त 2009 की ब्याज दर फ्यूचर्स (रिज़र्व बैंक) निदेशावली 2009 के संदर्भ में यह स्पष्ट किया जाता है कि प्राथमिक व्यापारियों को उक्त परिपत्रों में निहित विवेकपूर्ण मानदंडों के पालन के अधीन, प्रतिरक्षा और व्यापार के लिए ब्याज दर फ्यूचर्स (आइआरएफ) में लेन-देन की अनुमति, केवल उनके अपने खाते से है तथा ग्राहक के खाते से नहीं, है।

4. विभागीय रूप से पीडी गतिविधियाँ करने वाले बैंकों का मार्गदर्शन इस संबंध में हमारे बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग द्वारा जारी वर्तमान दिशानिर्देशों के आधार पर किया जाएग।

भवदीय

(के.वी. राजन)
मुख्य महाप्रबंधक

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