ऋणदाताओं के लिए उचित व्यवहार संहिता पर दिशानिर्देश - प्रोसेसिंग शुल्क / प्रभारों के बारे में जानकारी देना - आरबीआई - Reserve Bank of India
ऋणदाताओं के लिए उचित व्यवहार संहिता पर दिशानिर्देश - प्रोसेसिंग शुल्क / प्रभारों के बारे में जानकारी देना
आरबीआइ/2008-09/320 10 दिसंबर 2008 सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक प्रिय महोदय, ऋणदाताओं के लिए उचित व्यवहार संहिता पर दिशानिर्देश - कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 16 मई 2006 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि.बीओएस/81/13.33.01/2005-06 देखें जिसमें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सभी वाणिज्य बैंकों को सूचित किया गया था कि वे अपने कार्यालयों / अपनी शाखाओं में दी जानेवाली सेवाओं के प्रभारों को प्रदर्शित करें। 2. यह बात हमारे ध्यान में आई है कि कुछ बैंक उधारकर्ता से प्रोसेसिंग शुल्क के अलावा, विशेष प्रभार ले रहे हैं जिसकी सूचना उधारकर्ता को पहले नहीं दी गई थी। यह उल्लेखनीय है कि उधारकर्ता को पहले बताए बिना बाद में ऐसे प्रभारों की वसूली करना उचित नहीं है। 3. अत: क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे प्रोस्टंसिंग से संबंधित सभी शुल्कों / प्रभारों से संबंधित जानकारी आवेदन फार्मों में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। इसके अलावा, बैंक ग्राहक को "संपूर्ण लागत" (आल-इन-कॉस्ट) अनिवार्य रूप से सूचित करें ताकि वह वित्त प्रदान करने वाले अन्य स्रोतों द्वारा लगाए जा रहे प्रभारों से उसकी तुलना कर सके। भवदीय (जी.श्रीनिवासन) |