बैंको द्वारा वित्त्त्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंंग़ मे जाखिम प्रबंधन तथा आचार संहिता संबधी निर्देंश-अनुवर्तंन प्रमान-पत्र - आरबीआई - Reserve Bank of India
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22 अप्रैल 2009 को प्रकाशित
बैंको द्वारा वित्त्त्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंंग़ मे जाखिम प्रबंधन तथा आचार संहिता संबधी निर्देंश-अनुवर्तंन प्रमान-पत्र
RBI/2008-09/449 |
बैंपवि.केंका.पीपीडी.बीसी.5/11.01.005/2008-09 |
22 अप्रैल
2009
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अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी
सभी वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) |
महोदया/महोदय |
बैंकों द्वारा वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग में जोखिम प्रबंधन तथा आचार संहिता संबंधी निर्देश - अनुवर्तन प्रमाण-पत्र |
कृपया दिनांक 3 नवंबर 2006 के परिपत्र बैंपविवि.सं.बीपी. 40/21.04.158/2006-07 के अनुबंध के रूप में जारी निर्देशों के पैरा 5.9.3 और 5.9.4 देखें जिसमें उपर्युक्त विषय पर बैंकों को सूचित किया गया है कि :
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2. बैंकों की अब इसके अतिरिक्त यह भी सूचित किया जाता है कि वे आउटसोर्सिंग करारों के ब्यौरे, आंतरिक/बाह्य लेखा परीक्षको द्वारा निर्धारित लेखा आवर्तन अपने बोर्ड के माध्यम से प्राप्त महत्वपूर्ण निष्कर्षों और की गई कार्रवाईयों का उल्लेख करते हुए वार्षिक अनुवर्तन प्रमाण-पत्र प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक, बैंकिंग पर्यवेक्षणविभाग , केंद्रीय कार्यालय, भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई को जमा करें । 3. कृपया पावती भेजें । |
भवदीय |
(एस. करुप्पसामी) |
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