प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में बैंकों द्वारा प्रदान किए ज़ाने वाले राहत उपायों के संबंध में दिशानिर्देश - आरबीआई - Reserve Bank of India
प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में बैंकों द्वारा प्रदान किए ज़ाने वाले राहत उपायों के संबंध में दिशानिर्देश
भारिबैं/2006-07/120
ग्राआऋवि.पीएलएफएस.सं.बीसी.21/05.05.02/2006-07
4 सितंबर 2006
अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी
सभी अनुसूचित वाणिज्य़ बैंक
महोदय,
प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में बैंकों द्वारा प्रदान किए ज़ाने वाले राहत उपायों के संबंध में दिशानिर्देश
कृपया दिनांक 9 अगस्त 2006 के हमारे परिपत्र ग्राआऋवि.के.का.पीएलएफएस.सं.बीसी.16/05.04.02/2006-07 के परिशिष्ट का पैरा 7 (iii) देखें ज़ो प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित उधारकर्ताओं के ऋण पुनर्निर्धारित करने के संबंध में है ।
2. पुनर्निर्धारित ऋणों के अधिस्थगन, अधिकतम चुकौती अवधि, अतिरिक्त संपार्श्विक तथा नए वित्त के आस्ति वर्गीकरण के संबंध में अनुदेश कृषि के साथ-साथ उद्योग और व्यापार के खातों सहित सभी प्रभावित पुनर्निर्धारित उधार खातों पर लागू होंगे ।
3. प्राकृतिक आपदा की तारीख से तीन माह की अवधि के भीतर पुनर्निर्धारण पूरा हो ज़ाने पर प्राकृतिक आपदा की तारीख पर पुनर्निर्धारित खातों का आस्ति वर्गीकरण ज़ारी रहेगा । पुनर्निर्धारित खाते 1 जुलाई 2006 के मास्टर परिपत्र डीबीओडी.बीपी.बीसी. 15/21.04.048/2006-07 के पैराग्राफ 4.2.14 से 4.2.16 में निहित किए अनुसार ऐसे खातों पर लागू दिशानिर्देशों द्वारा शासित रहेंगे । ’अवमानक खातों पर लागू दिशानिर्देश संदिग्ध खातों पर आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे ।
भवदीय,
(जी. श्रीनिवासन)
मुख्य महाप्रबंधक
आरपीसीडी.स्टैट 570 / 11.02.08 / 2007-08 25 मार्च 2008
महाप्रबंधकग्रामीण आयोज़ना और ऋण विभाग
भारतीय रिज़र्व बैंक
97, राज़पुर रोड
देहरादून 248001
महोदय,
राय़ सहकारी बैंकों द्वारा भारिबैं अधिनियम, 1934 की धारा 43 (2) के अंतर्गत फार्म "बी" में प्रस्तुत विवरणियां
हमें अब तक दि उत्तराखंड राज्य़ सहकारी बैंक लि. से 25 ज़नवरी 2008 को समाप्त अवधि की फार्म "बी" में विवरणी प्राप्त नहीं हुई है । तथापि, उसके बाद के पखवाड़े अर्थात् 01.02.08, 15.2.08 और 29.2.08 की विवरणियां प्राप्त हो गई हैं ।कृपया उक्त विवरणियां तत्काल प्रेषित करें ।
भवदीय
(ज्य़ोत्स्ना एस.भट)
सहायक प्रबंधक