प्राथमिक व्यापारियों द्वारा अनुपालन किये जाने के लिए प्रतिभूति लेनदेनों पर मार्गदर्शी सिद्धांत - आरबीआई - Reserve Bank of India
प्राथमिक व्यापारियों द्वारा अनुपालन किये जाने के लिए प्रतिभूति लेनदेनों पर मार्गदर्शी सिद्धांत
भारिबैं/2012-13/549 26 जून 2013 सभी बाज़ार सहभागी महोदय/महोदया प्राथमिक व्यापारियों द्वारा अनुपालन किये जाने के लिए उपर्युक्त विषय पर कृपया दिनांक 13 नवंबर 2000 की हमारी अधिसूचना आंऋप्रक. पीडीआरएस.पीडीएस.सं.2/ 03.64.00/2000-01 तथा दिनांक 31 दिसंबर 1999 की हमारी अधिसूचना आंऋप्रक.पीडी आरएस.सं.2049ए /03.64.00/1999-2000 देखें । 2. उक्त निदेशों की पुनरीक्षा की गई है और यह निर्णय लिया गया है कि प्राथमिक व्यापारी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ओटीसी एक्सचेंज ऑफ इंडिया और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के साथ ही एमसीएक्स स्टॉक एक्सचेंज के सदस्यों के माध्यम से आपस में अथवा गैंर बैंक क्लायंट के साथ प्रतिभूतियों में लेनदेन कर सकते हैं । भवदीय (के.के. वोहरा) |