मान्यता-प्राप्त/नए शेयर बाज़ारों में मुद्रा-वायदा कारोबार पर दिशा-निर्देश - आरबीआई - Reserve Bank of India
मान्यता-प्राप्त/नए शेयर बाज़ारों में मुद्रा-वायदा कारोबार पर दिशा-निर्देश
आरबीआइ/2009-10/290 19 जनवरी , 2008 सेवा में महोदया/महोदय, मान्यता-प्राप्त/नए शेयर बाज़ारों में मुद्रा-वायदा कारोबार पर दिशा-निर्देश श्रेणी-I प्राधिकृत व्यापारी बैंकों (एडीश्रेणी-I) का ध्यान 06 अगस्त 2008 के ए पी(डीआईआर सिरीज़)परिपत्र सं. 05/2009-10 की ओर आकर्षित किया जाता है जिसमें भारत के निवासी व्यक्तियों को मुद्रा-वायदा बाज़ार (भारतीय रिज़र्व बैंक) निर्देशों 2008 [06 अगस्त, 2008 की अधिसूचना सं.एफईडी1/डीजी(एसजी)-2008 में निहित दिशा-निर्देशों के अधीन भारतीय मुद्रा-वायदा बाज़ारों में भाग लेने की अनुमति है । 2. वर्तमान समय में , भारत में निवासी व्यक्तियों को केवल मान्यता प्राप्त शेयर बाज़ारों में अमरीकी डॉलर- भारतीय रुपया (आईएनआर) मुद्रा-वायदा संविदाओं का व्यवसाय करने की अनुमति है । मौद्रिक नीति 2009-10(पैरा 117) की द्वितीय तिमाही समीक्षा में यथा घोषित , अन्य मुद्राओं में भी जोखिमों से प्रत्यक्ष बचाव को सुगम बनाने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि मान्यता प्राप्त शेयर बाज़ारों को अमरीकी डॉलर- भारतीय रुपया (आईएनआर) मुद्रा-वायदा संविदाओं के अतिरिक्त यूरो -आईएनआर, जापानी येन -आईएनआर और पाउंड- स्टर्लिंग -आईएनआर करेंसी युग्मों में मुद्रा-वायदा संविदाओं के प्रस्ताव देने की तत्काल प्रभाव से अनुमति दी जाए । 3. 06 अगस्त, 2008 की अधिसूचना सं.एफईडी1/डीजी(एसजी)-2008 द्वारा अधिसूचित निर्देशों को संशोधित करते हुए 19 जनवरी 2010 की अधिसूचना सं.एफईडी.2/ईडी(एचआरके)-2009 अर्थात् मुद्रा-वायदा (रिज़र्व बैंक) (संशोधन) निर्देश 2010 की एक प्रति संलग्न है। 4. प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने संबंधित घटकों और ग्राहकों को अवगत करा दें। 5. इस परिपत्र में समाहित निदेश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और धारा 11(1) के अंतर्गत जारी किए गए ं और अन्य किसी कानून के अंतर्गत अपेक्षित अनुमति/अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बगैर है। भवदीय (सलीम गंगाधरन) |