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सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के खातों की अर्धवार्षिक/त्रैमासिक समीक्षा

बैंपवि.ए.आरएस.सं.बीसी.17/08.91.001/2002-03

5 जून, 2003

सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक
प्रिय महोदय/महोदया,
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के खातों की अर्धवार्षिक/त्रैमासिक समीक्षा

कृपया हमारे परिपत्र DBS.ARS.No.BC.13/08.91.001/2000-01 दिनांक 17 मई 2001 और DBS.ARS.No.BC.4/08.91.001/2001-02 दिनांक 25 अक्टूबर 2001 देखें। उपर्युक्त परिपत्रों के साथ सितंबर 2001 को समाप्त छमाही से खातों की अर्धवार्षिक समीक्षा करने हेतु बैंकों को विस्तृत दिशा-निर्देश  अग्रेषित किए गए थे। प्रणाली की समीक्षा करने पर, मौजूदा दिशानिर्देशों को निम्नलिखित सीमा तक संशोधित करने का निर्णय लिया गया है:
i) हमारे उपर्युक्त पत्र के अनुबंध I में दिए गए मौजूदा प्रारूप में मद 4 डी को निम्नानुसार संशोधित किया जा सकता है:
डी. प्रावधान और आकस्मिकताएँ
-- जिनमें से अनर्जक आस्ति‍यों के लिए प्रावधान हैं।
ii) 'हेड एनालिटिकल अनुपात' (मद सं 7) के तहत उपर्युक्त प्रारूप में निम्नलिखित अतिरिक्त मद भी जोड़े जा सकते हैं।
7(iv) (ए) सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों की राशि
(बी) नि‍वल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों की राशि
(सी) सकल एनपीए का %
(डी) निवल एनपीए का %
(v) आस्तियों पर प्रतिलाभ (वार्षिक)
उपर्युक्त परिवर्तनों को शामिल करते हुए अनुबंध I का एक संशोधित प्रारूप* संलग्न है। इसलिए, आप  अगली समीक्षा से प्रभावी संलग्न संशोधित प्रारूप में समीक्षा तैयारी करने की व्यवस्था करें। उपर्युक्त परिपत्र के अनुलग्नक II में दी गई समीक्षा रिपोर्ट  के प्रारूप में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
iii) मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार 30 सितंबर तक बकाया अग्रिमों का कम से कम 50% इस अर्धवार्षिक समीक्षा के दौरान कवर किया जाना आवश्यक है। समीक्षा के अधिक सार्थक परिणाम प्राप्त करने की दृष्टि से यह निर्णय लिया गया है कि बकाया अग्रिमों के 50 प्रतिशत की गणना करते समय परिसंपत्ति वसूली शाखाओं के आंकड़े और बकाया खाद्य ऋण को बाहर रखा जा सकता है। इसके अलावा, ऐसी समीक्षा के दौरान यह सुनिश्चित किया जाए कि 30 सितंबर तक के 50% एनपीए को भी कवर किया जाता है।
iv) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की वि‍देश स्थि‍त शाखाओं के मामले में, उनमें से एक तिहाई (आवर्तन द्वारा) को समीक्षा के लिए कवर किया जाना चाहिए और ऐसा उन देशों में संचालित ऑडिट फर्मों के माध्यम से किया जा सकता है जहां ऐसी शाखाएं काम कर रही हैं।
V) वर्तमान में शाखाओं का समवर्ती लेखापरीक्षा करने वाली चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्मों को अर्धवार्षिक समीक्षा हेतु उनकी सेवाओं का उपयोग करने के लिए कोई अतिरिक्त पारिश्रमिक नहीं दिया जाता है। यह निर्णय लिया गया है कि संबंधित बैंक प्रति शाखा उचित टोकन पारिश्रमिक का भुगतान करें, जो 30 सितंबर 2003 को समाप्त होने वाली छमाही के लिए की जाने वाली अर्धवार्षिक समीक्षा से प्रभावी होगी। शुल्क की मात्रा शामिल कार्यभार और इस उद्देश्य के लिए लेखापरीक्षकों/लेखापरीक्षा फर्मों द्वारा लिए गए समय को ध्यान में रखते हुए बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति के परामर्श से निर्धारित की जाएगी।

2. त्रैमासिक समीक्षा

  1. सेबी ने सूचीबद्धता करार के खंड 41 में संशोधन करके 30 जून, 2003 को समाप्त होने तिमाही की प्रभावी तिथि से सभी सूचीबद्ध कंपनियों (वाणिज्यिक बैंकों सहित) के लिए इसे अनिवार्य बना दिया है कि वे अपने तिमाही परिणामों को कंपनी के लेखा परीक्षकों द्वारा (या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के मामले में चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा)  "सीमित समीक्षा" के अधीन लाएं। समीक्षा रिपोर्ट की एक प्रति तिमाही के समापन के बाद दो महीने के भीतर शेयर बाजार में जमा की जानी आवश्यक है। इसलिए यह निर्णय लिया गया है कि अर्धवार्षिक समीक्षा के लिए हमारे द्वारा जारी अनुदेश, यथोचित परिवर्तनों के साथ, त्रैमासिक समीक्षा पर भी लागू होंगे। ऐसी त्रैमासिक समीक्षा केवल सूचीबद्ध बैंकों द्वारा ही की जानी आवश्यक होगी। अनुबंध I (इस परिपत्र के माध्यम से किए गए परिवर्तनों सहित) और अनुलग्नक II (हमारे परिपत्र DBS.ARS.No.BC.4/08.91.001/2001-02 दिनांक 25 अक्टूबर 2001 द्वारा संशोधित प्रारूप) में दिए गए प्रारूप, जो 17 मई 2001 के हमारे उपर्युक्त परिपत्र के माध्यम से आपको पहले ही अग्रेषित कर दिए गए हैं का  उपयोग त्रैमासिक समीक्षा के प्रयोजन के लिए किया जा सकता है।
  2.  चूंकि संबंधित वर्ष के लिए सांविधिक लेखा परीक्षकों के पैनल के हर साल 30 जून तक तैयार होने की संभावना नहीं है, इसलिए बैंक, जिनके लिए 30 जून को समाप्त तिमाही के लिए ऐसी त्रैमासिक समीक्षा करना आवश्यकता है वे पिछले वर्ष के दौरान बैंक के खातों का लेखापरीक्षा करने वाले अपने सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षकों की सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं। ऐसी समीक्षा के लिए देय शुल्क वार्षिक सांविधिक लेखापरीक्षा शुल्क का 25% तय किया जा सकता है। समीक्षा में सहायता करने वाले समवर्ती लेखा परीक्षकों को भी चित टोकन शुल्क का भुगतान किया जाए जैसा कि अर्धवार्षिक समीक्षा के मामले में  किया जाता  है। समीक्षा पूरी होने पर समीक्षा रिपोर्ट की एक-एक प्रति बेकिंग पर्यवेक्षण विभाग के केंद्रीय कार्यालय और संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को प्रस्तुत की जाएगी ।

3. कृपया पावती दें।

भवदीय,
हस्ता/-
(आर. एम. ठक्कर)
महाप्रबंधक

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Format not enclosed. Revised vide DBS.ARS.No.BC.2/08.91.001/2016-17 dt 28-07-16
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