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ओवरसीज बाजारों में कमोडिटी कीमत जोखिम और भाड़ा जोखिम की हेजिंग (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2018 – संशोधन

आरबीआई/2019-20/143
ए.पी. (डीआईआर श्रृंखला) परिपत्र सं.16

जनवरी 15, 2020

सभी प्राधिकृत डीलर श्रेणी–I बैंक

महोदया / महोदय,

ओवरसीज बाजारों में कमोडिटी कीमत जोखिम और भाड़ा जोखिम की हेजिंग (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2018 – संशोधन

कृपया समय-समय पर यथासंशोधित विदेशी मुद्रा प्रबंधन (विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव संविदाएं) विनियमन, 2000 (अधिसूचना सं.फेमा.25/आरबी-2000 दिनांक 3 मई 2000) और ओवरसीज बाजारों में कमोडिटी कीमत जोखिम और भाड़ा जोखिम की हेजिंग (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2018 (ए.पी. (डीआईआर शृंखला) परिपत्र सं.19 दिनांक 12 मार्च 2018 के माध्‍यम से जारी) का अवलोकन कीजिए।

2. उपरोल्लिखित निदेशों के पैरा 10 को निम्‍नलिखित से प्रतिस्‍थापित किया जाएगा :

“10. रिज़र्व बैंक को रिपोर्ट करना – बैंकों को एक्‍सटेन्सिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज (एक्सबीआरएल) के माध्‍यम से तिमाही रिपोर्ट मुख्‍य महाप्रबन्‍धक, वित्‍तीय बाजार विनियमन विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक को भेजनी होगी \ इसका प्रपत्र अनुलग्‍नक–I में दिया गया है और इसे https://xbrl.rbi.org.in/orfsxbrl/ - से लिया जा सकता है। यदि कोई लेनदेन नहीं हुआ है तो बैंक को ‘शून्‍य’ रिपोर्ट प्रस्‍तुत करनी होगी।”

3. इस परिपत्र में निहित निदेशों को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और 11(1) के तहत जारी किया गया है और इनसे किसी भी अन्‍य कानून के तहत अपेक्षित अनुमतियों/अनुमोदनों, यदि कोई हों, की अपेक्षा पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

भवदीय,

(शाश्‍वत महापात्र)
उप महाप्रबंधक (प्रभारी अधिकारी)

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