ओवरसीज बाजारों में कमोडिटी कीमत जोखिम और भाड़ा जोखिम की हेजिंग (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2018 – संशोधन - आरबीआई - Reserve Bank of India
ओवरसीज बाजारों में कमोडिटी कीमत जोखिम और भाड़ा जोखिम की हेजिंग (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2018 – संशोधन
आरबीआई/2019-20/143 जनवरी 15, 2020 सभी प्राधिकृत डीलर श्रेणी–I बैंक महोदया / महोदय, ओवरसीज बाजारों में कमोडिटी कीमत जोखिम और भाड़ा जोखिम की हेजिंग (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2018 – संशोधन कृपया समय-समय पर यथासंशोधित विदेशी मुद्रा प्रबंधन (विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव संविदाएं) विनियमन, 2000 (अधिसूचना सं.फेमा.25/आरबी-2000 दिनांक 3 मई 2000) और ओवरसीज बाजारों में कमोडिटी कीमत जोखिम और भाड़ा जोखिम की हेजिंग (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2018 (ए.पी. (डीआईआर शृंखला) परिपत्र सं.19 दिनांक 12 मार्च 2018 के माध्यम से जारी) का अवलोकन कीजिए। 2. उपरोल्लिखित निदेशों के पैरा 10 को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा :
3. इस परिपत्र में निहित निदेशों को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और 11(1) के तहत जारी किया गया है और इनसे किसी भी अन्य कानून के तहत अपेक्षित अनुमतियों/अनुमोदनों, यदि कोई हों, की अपेक्षा पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। भवदीय, (शाश्वत महापात्र) |