बैंकों द्वारा रक्षा धन को रोकना - आरबीआई - Reserve Bank of India
बैंकों द्वारा रक्षा धन को रोकना
डीजीबीए जीएडी.संख्या.एच1174/45.02.001/2003-04 16 जून 2004 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक, महोदय, बैंकों द्वारा रक्षा धन को रोकना वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा हमारे ध्यान में लाया गया है कि डीपीडीओ ने पेंशनभोगियों की मृत्यु के बाद उनके खातों में पेंशनभोगी के दावे को जमा करने के लिए विभिन्न बैंकों को चेक जारी किए थे। पेंशनभोगियों की मृत्यु के बाद उनके बैंक खातों में जमा की गई राशि अधिक भुगतान के तुल्य है। 2. इस संदर्भ में, हम रक्षा पेंशन पर बुकलेट "सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा रक्षा पेंशनभोगियों की पेंशन के भुगतान की योजना" के पैरा 29, 30, 31 पर आपका ध्यान आकर्षित करते हैं, और आपको सलाह दी जाती है कि आप इसमें निहित अनुदेशों को अपनी संबंधित शाखाओं को दोहराएं और उन्हें निर्देशों का सावधानीपूर्वक पालन करने की सलाह दें ताकि रक्षा पेंशनभोगियों के खाते में पेंशन जमा करना बंद करने के लिए सरकारी खाते से अधिक भुगतान से बचा जा सके, खासकर जब उन्हें पेंशनभोगियों के निधन के बारे में सूचित किया गया हो। भवदीय (आर. सी. दास) |