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प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत आवास ऋण की सीमा

आरबीआई/2010-11/517
ग्राआऋवि.केंका.आयो.बीसी.सं.69/04.09.01/2010-11

9 मई 2011

अध्‍यक्ष/प्रबंध निदेशक/
मुख्‍य कार्यपालक अधिकारी
सभी अनुसूचित वाणिज्‍य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़ कर)

महोदय/महोदया

प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत आवास ऋण की सीमा

कृपया प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण के संबंध में 01 जुलाई 2010 के हमारे मास्‍टर परिपत्र ग्राआऋवि.केंका. आयो. बीसी. सं.10/04.09.01/2010-11 का पैराग्राफ 6.1 देखें, जिसके अनुसार बैंकों द्वारा अपने कर्मचारियों को मंजूर किए गए ऋणों को छोड़कर प्रति परिवार मकान की खरीद/निर्माण के लिए मकान की अवस्‍थिति पर ध्‍यान दिए बिना लोगों को दिए गए 20 लाख रुपए तक के ऋण प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत वर्गीकृत किए जाने के पात्र हैं ।

2. केंद्रीय वित्‍त मंत्री द्वारा वर्ष 2011-12 के बज़ट के पैराग्राफ 44 के अंतर्गत की गई घोषणा के अनुसरण में यह निर्णय लिया गया है कि उपर्युक्‍त सीमा को 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दिया जाए ।

3. उपर्युक्‍त परिवर्तन 01 अप्रैल 2011 को या उसके बाद मंजूर किए गए आवास ऋणों पर लागू  होंगे ।

भवदीय

(ए. के मिश्र)
महाप्रबंधक

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