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प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पीएमआरवाई) का कार्यान्वयन - मानदंडों में संशोधन

आरबीआई/2004-05/81
आरपीसीडी/पीएलएनएफ़एस/बीसी.सं.12/09.04.06/2004-05

30 जुलाई 2004

अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक
सभी भारतीय अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक
(आरआरबी को छोड़कर)

प्रिय महोदय,

प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पीएमआरवाई) का कार्यान्वयन - मानदंडों में संशोधन

कृपया 19 सितंबर 2001 को जारी हमारे पिछले परिपत्र RPCD.सं.SP.BC.26/09.04.01/2001-2002 का संदर्भ लें, जो प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पीएमआरवाई) पर 11वीं उच्चाधिकार प्राप्त समिति के निर्णय के बारे में था, जिसमें कहा गया था कि यदि 05 से कम शाखाओं वाले बैंकों की सभी शाखाओं का कुल लक्ष्य राज्य के कुल लक्ष्य का 2% या उससे कम है, तो ऐसे बैंकों को पीएमआरवाई के तहत लक्ष्य आवंटित नहीं किया जाएगा ।

2. जम्मू और कश्मीर के लिए विशेष रोजगार पैकेज की घोषणा के मद्देनज़र भारत सरकार ने जम्मू और कश्मीर राज्य के लिए इस शर्त में ढील देने का निर्णय लिया है, ताकि राज्य में एक लाख रोजगार सृजित किए जा सकें।

3. कृपया जम्मू और कश्मीर में कार्यरत अपनी बैंक शाखाओं को सूचित करें कि वे प्रधानमंत्री रोजगार योजना के कार्यान्वयन में भाग लें और प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत अपने आवंटित लक्ष्यों को प्राप्त करें।

4. कृपया इस परिपत्र की प्राप्ति सूचना दें।

भवदीय

 

(जी. पी. बोरा)
उप महाप्रबंधक

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