पीएमआरवाई का कार्यान्वयन – नियमों में आंशिक संशोधन (हिमाचल प्रदेश) - आरबीआई - Reserve Bank of India
पीएमआरवाई का कार्यान्वयन – नियमों में आंशिक संशोधन (हिमाचल प्रदेश)
आरबीआई/2004-05/145 27 अगस्त 2004 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक प्रिय महोदय, पीएमआरवाई का कार्यान्वयन – नियमों में आंशिक संशोधन (हिमाचल प्रदेश) कृपया हमारे पिछले परिपत्र RPCD.No.SP.BC.26/09.04.01/2001–2002 दिनांक 19 सितम्बर 2001 का संदर्भ लें, जो पीएमआरवाई पर 11वीं उच्चाधिकार प्राप्त समिति के निर्णय के संबंध में था कि यदि 5 से कम शाखाओं वाले किसी बैंक की सभी शाखाओं का कुल लक्ष्य राज्य के कुल लक्ष्य के 2% या उससे कम है, तो 5 से कम शाखाओं वाले बैंकों को पीएमआरवाई के अंतर्गत लक्ष्य आवंटित नहीं किया जाएगा। 2. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि बड़ी संख्या में बैंकों की 5 से कम शाखाएँ हैं और राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों के कारण, भारत सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य के लिए भी इस शर्त में ढील देने का निर्णय लिया गया है। इसलिए, इस राज्य में 5 से कम शाखाएँ रखने वाले बैंक हिमाचल प्रदेश राज्य में पीएमआरवाई योजना के कार्यान्वयन में भाग ले सकते हैं और इस योजना के तहत आवंटित लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास कर सकते हैं। 3. आप इस संबंध में अपने क्षेत्रीय/ नियंत्रण कार्यालयों/ शाखाओं को आवश्यक निर्देश जारी करें। 4. कृपया इस परिपत्र की प्राप्ति की सूचना दें।
भवदीय |