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केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर रहते हुए भारत सरकार से सेवानिवृत्त होने वाले अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के भुगतान की प्रक्रिया का कार्यान्वयन

आरबीआई/2004-05/212
डीजीबीए.जीएडी.सं.612-644/45.01.001/2004-05

7 अक्टूबर 2004

अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक
सभी पेंशन भुगतान करने वाले बैंक
(संलग्न सूची के अनुसार)

महोदय,

केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर रहते हुए भारत सरकार से सेवानिवृत्त होने वाले अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के भुगतान की प्रक्रिया का कार्यान्वयन।

उपर्युक्त विषय पर केन्द्रीय पेंशन लेखा कार्यालय (सीपीएओ), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अन्य के साथ-साथ आपको अग्रेषित दिनांक 2 सितम्बर 2004 के कार्यालय ज्ञापन सं. सीपीएओ/टेक/सीपीएसए/एआईएस/2004-05849 का संदर्भ देखें (प्रति संदर्भ के लिए संलग्न)।

2. जैसा कि उसमें कहा गया है, आप अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों को पेंशन के भुगतान के लिए निम्नलिखित लेखा प्रक्रिया का पालन कर सकते हैं:

  1. अखिल भारतीय सेवा पेंशनरों के लिए पीपीओ संख्या में केंद्रीय सिविल पेंशनर के लिए उपयोग किए जाने वाले 12 अंकों के संख्यात्मक घटक के अलावा, सेवा और राज्य कैडर को इंगित करने वाला उपसर्ग शामिल होगा, जिससे पेंशनभोगी संबंधित है। पंजाब कैडर के एक आईएएस अधिकारी के लिए सैंपल पीपीओ नंबर होगा – आईएएस/पीबी/438840400 191।

  2. अखिल भारतीय सेवा पेंशनरों के पास केवल अधिकृत बैंकों यानी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और चार अधिकृत निजी क्षेत्र के बैंकों अर्थात आईडीबीआई बैंक लिमिटेड, यूटीआई बैंक लिमिटेड, आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के माध्यम से पेंशन आहरित करने का विकल्प होगा।

  3. सीपीएओ द्वारा जारी विशेष सील प्राधिकरण (एसएसए) नीले रंग में होगा ताकि इसे केंद्रीय सिविल पेंशनभोगियों के लिए निर्गमित प्राधिकरणों से अलग किया जा सके। इसके अलावा प्राधिकरण उस राज्य सरकार को इंगित करेगा जिसे भुगतान डेबिट किया जा सकता है।

  4. एसएसए की एक प्रति सूचना और रिकॉर्ड के लिए संबंधित महालेखाकार को भेजी जाएगी।

  5. पेंशनरकी पहचान करने के लिए आवश्यक प्रक्रिया का पालन करने के बाद आपके बैंक की संबंधित भुगतान शाखाएं भुगतान जारी करेंगी और राज्य सरकार के पेंशनरों के लिए तैयार किए गए स्क्रॉल में अखिल भारतीय सेवा पेंशनरका नाम जोड़ेंगी, जिन्हें रिज़र्व बैंक/स्टेट बैंक की प्रतिपूर्ति करने वाली शाखाओं को प्रतिपूर्ति के लिए रूट किया जाएगा। केंद्र सरकार के सिविल पेंशनरों के लिए पेंशन प्रतिपूर्ति की एकल विंडो प्रणाली के तहत इस तरह के स्क्रॉल को संभाला नहीं जा रहा है और इसलिए इसे सीपीएओ को नहीं भेजा जाना चाहिए।

  6. प्रतिपूर्ति करने वाली शाखाएं राज्य सरकार के पेंशनरों के लिए प्रक्रिया का पालन करेंगी और रिज़र्व बैंक, सीएएस, नागपुर को सूचना भेजेंगी और संबंधित महालेखाकार को संबंधित स्क्रॉल भेजेंगी।

  7. सीएएस, नागपुर प्रक्रिया के अनुसार संबंधित राज्य सरकार के खाते को डेबिट करेगा।

आपको सलाह दी जाती है कि उपरोक्त निर्देशों को अपने बैंक की सभी पेंशन भुगतान शाखाओं के ध्यान में लाएं और उन्हें सीपीएओ के माध्यम से अधिकृत अखिल भारतीय सेवा पेंशनरों के भुगतान के संबंध में इन निर्देशों का पालन करने की सलाह दें।

भवदीय,

ह/-

(गिरीश कल्लियानपुर)
उप महाप्रबंधक

संलग्न – यथोक्त

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