भारिबैं/2014-15/591 बैविवि.एएमएल.सं.16989/14.06.001/2014-15 8 मई 2015 अध्यक्ष/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक/ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक/ स्थानीय क्षेत्र बैंक/अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं/ गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां/ प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/ राज्य एवं मध्यवर्ती सहकारी बैंक (एसटीसीबी/सीसीबी)/ भुगतान प्रणाली प्रदाता/प्रणाली सहभागी और पूर्व प्रदत्त भुगतान लिखत जारीकर्ता/ अधिकृत व्यक्ति और धन विप्रेषण सेवा योजनाओं के एजेंट के रूप में अधिकृत व्यक्ति महोदय/महोदया, यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन- ग्यारहवां अपडेट जारी होना और पूर्व में जारी अपडेटों की क्रम संख्या में संशोधन कृपया भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उपर्युक्त विषय पर जारी विभिन्न परिपत्र देखें जिनके द्वारा यूएनएससीआर 1267(1999)/1989(2011) समिति की ‘अल-कायदा प्रतिबंध सूची’ पर दिनांक 23 मार्च, 2015 का आठवाँ अपडेट, 31 मार्च, 2015 का दसवां अपडेट, 7 अप्रैल 2015 का ग्यारहवां अपडेट और 10 अप्रैल 2015 का बारहवां अपडेट जारी किया गया है। 2. यूएनपी प्रभाग, विदेश मंत्रालय (एमईए) ने हमें सूचित किया है कि उपर्युक्त अपडेटों की क्रम संख्या में संशोधन किया है । तदनुसार, संशोधित प्रेस प्रकाशनियों का ब्यौरा निम्नानुसार है -
विदेश मंत्रालय (एमईए) ने दिनांक 30 अप्रैल 2015 का ग्यारहवाँ अपडेट भेजा है जो प्रतिबंध सूची में छह व्यक्तियों का नाम हटाए जाने से संबंधित है (प्रतिलिपि संलग्न)। 30 अप्रैल 2015 के ग्यारहवें अपडेट से संबंधित प्रेस प्रकाशनी निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है : http://www.un.org/press/en/2015/sc11878.doc.htm अलकायदा से संबद्ध व्यक्तियों व संस्थाओं की अद्यतित सूची निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है: http://www.un.org/sc/committees/1267/1267.pdf 3. विनियमित संस्थाओं (आरई) से अपेक्षा की जाती है कि वे रिज़र्व बैंक द्वारा परिचालित व्यक्तियों/ /संस्थाओं की सूची को अद्यतित करें। कोई नया खाता खोलने के पहले वे यह सुनिश्चित करें कि प्रस्तावित ग्राहक का नाम उक्त सूची में न हो। इसके अलावा, विनियमित संस्थाओं को सभी मौजूदा खातों की जांच करनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सूची में शामिल संस्था या व्यक्ति द्वारा कोई खाता नहीं रखा जा रहा है या उनका किसी खाते से संबंध नहीं है। 4. विनियमित संस्थाओं सूचित किया जाता है कि वे 17 सितंबर 2009 के हमारे परिपत्र बैंपविवि.एएमएल.बीसी.सं.44/14.01.001/2009-10 के साथ संलग्न 27 अगस्त 2009 के यूएपीए आदेश में निर्धारित प्रक्रिया का कड़ाई से अनुसरण करेंतथा सरकार द्वारा जारी आदेश का अक्षरश : अनुपालन सुनिश्चित करें। 5. जहाँ तक निर्दिष्ट व्यक्तियों / संस्थाओं द्वारा बैंक खातों के रूप में रखी गयी निधियों, वित्तीय आस्तियों या आर्थिक संसाधनों या संबंधित सेवाओं पर रोक लगाने का संबंध है, 17 सितंबर 2009 के उपर्युक्त परिपत्र के पैरा 6 में बताए गए अनुसार कार्रवाई की जानी चाहिए। 6. सूची में किए गए परिवर्तनों से संबंधित प्रेस विज्ञप्ति का लिंक समिति की वेबसाइट के निम्नलिखित यूआरएल पर उपलब्ध कराया गया है: http://www.un.org/sc/committees/1267/pressreleases.shtml भवदीय, (थॉमस मैथ्यू) महाप्रबंधक अनुलग्नक : यथोक्त |