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यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन - अल-कायदा तथातालि‍बान से संबद्ध व्यक्ति‍यों एवं संगठनों की यूएनएससी 1267 समि‍ति‍ की सूचीको वि‍भाजि‍त करना

आरबीआई/2011-12/418
शबैं‍वि‍.केंका. बीपीडी (पीसीबी) परि. सं. 20/ 14.01.062/ 2011-12

1 मार्च 2012

मुख्य कार्यपालक अधि‍कारी
सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारीबैंक

महोदया/ महोदय

यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन - अल-कायदा तथातालि‍बान से संबद्ध
व्यक्ति‍यों एवं संगठनों की यूएनएससी 1267 समि‍ति‍ की सूचीको वि‍भाजि‍त करना

कृपया अल-कायदा तथा तालि‍बान से संबद्ध व्यक्ति‍यों तथा संगठनों की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परि‍षद की 1267 समि‍ति‍ की समेकि‍त सूची देखें जि‍न पर संबंधि‍त सुरक्षा परि‍षद संकल्प 1822 (2008) में की गई घोषणा के अनुसार आस्ति प्रति‍बंध, यात्रा प्रति‍बंध तथा हथि‍यार प्रति‍बंध लगाया गया है ।  1267 समि‍ति‍ की समेकि‍त सूची में शामि‍ल कि‍ए जाने के बाद ये व्यक्ति‍ तथा संगठन वि‍धिवि‍रुद्ध क्रि‍याकलाप (नि‍वारण) अधि‍नि‍यम, 1967 की धारा 51-ए के अंतर्गत कार्रवाई के अधीन होंगे ।

2. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परि‍षद ने संकल्प 1988 (2011) तथा 1989 (2011) स्वीकार कर लि‍या है जि‍नके परि‍णामस्वरूप समेकि‍त सूची अलग-अलग दो सूचि‍यों में वि‍भाजि‍त होगईहै नामत:

(i)"अल-कायदा प्रति‍बंध सूची" जो 1267/1989 समि‍ति‍ द्वारा तैयार की जाती है । इस सूची में केवल अल-कायदा से संबद्ध  व्यक्ति‍यों, समूहों, उपक्रमों तथा संगठनों के नाम शामि‍ल कि‍ए जाएंगे । उक्त समि‍ति‍ के कामकाज से संबंधि‍त सामान्य सूचनाएं http://www.un.org/sc/committees/1267/information.shtml पर उपलब्ध हैं । अल-कायदा प्रति‍बंधों की अद्यतन सूची http://www.un.org/sc/committees/1267/aq_sanctions_list.shtml पर उपलब्धहै ।

(ii) "1988 प्रति‍बंध सूची" जो 1988 समि‍ति‍ द्वारा तैयार की जाती है । इस सूची में समेकि‍त सूची के खंड क (तालि‍बान से संबद्ध व्यक्ति‍") तथा खंड ख ("तालि‍बान से संबद्ध संगठन तथा अन्य समूह एवं उपक्रम") में पूर्व में  शामि‍ल कि‍ए गए नामों को शामि‍ल कि‍या गया है । अद्यतन 1988 प्रति‍बंध सूची http://www.un.org/sc/committees/1988/list.shtml. पर उपलब्ध है ।

3. यह नोट कि‍या जाए कि‍ वि‍धि‍वि‍रुद्ध क्रि‍याकलाप (नि‍वारण) अधि‍नि‍यम, 1967 की धारा 51-ए के कार्यान्वयन के प्रयोजन के लि‍ए "अल-कायदा प्रति‍बंध सूची" तथा "1988 प्रति‍बंध सूची" दोनों पर वि‍चार कि‍या जाना है ।

4. यह सूचना वि‍धि‍वि‍रुद्ध कार्यकलाप (नि‍वारण) अधि‍नि‍यम, 1967 की धारा 51-ए के कार्यान्वयन की क्रि‍यावि‍धि‍ के संबंध में गृह मंत्रालय (आंतरि‍क सुरक्षा-I प्रभाग), भारत सरकार के आदेश एफ. सं. 17015/10/2002-आईएस-IV दि‍नांक 27 अगस्त 2009 में नि‍हि‍त अनुदेशों के अनुसरण में जारी की जा रही है।

5.  प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों से अपेक्षि‍त है कि  वे भारतीय रि‍ज़र्व बैंक द्वारा परि‍चालि‍त व्यक्ति‍यों/ संगठनों की सूचि‍यां अद्यतन करें और कोई नया खाता खोलने से पहले यह सुनि‍श्चि‍त कि‍या जाए कि प्रस्तावि‍त ग्राहक का नाम दोनों में से कि‍सी सूची में न हो । इसके अलावा बैंकों को सभी मौजूदा खातों की जांच करनी चाहि‍ए ताकि‍ कोई खाता दोनों सूचि‍यों में शामि‍ल कि‍सी संगठन अथवा व्यक्ति‍ द्वारा धारि‍त अथवा उससे संबंधि‍त न हो ।

6.  प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों को सूचि‍त कि‍या जाता है कि‍ वे 16 नवंबर 2009 के हमारे परि‍पत्र शबैंवि‍‍. केंका.बीपीडी.पीसीबी.परि सं.21/12.05.001/2009-10 के साथ संलग्न यूएपीए आदेश दि‍नांक 27 अगस्त 2009 केअंतर्गत यथानि‍र्धारि‍त क्रि‍यावि‍धि‍ का कड़ाई से पालन करें और सरकार द्वारा जारीआदेश का सावधानीपूर्वक अनुपालन सुनि‍श्चि‍त करें ।

7.  जहां तक अधि‍सूचि‍त व्यक्ति‍यों/संगठनों के बैंक खातों के रूप में रखी गयी नि‍धि‍यों, वि‍त्तीय आस्ति‍यों अथवा आर्थि‍क संसाधनों अथवा संबंधि‍त सेवाओं को प्रति‍बंधि‍त करने का संबंध है, 16 नवंबर 2009 के परि‍पत्र के पैराग्राफ 7 के अनुसार कार्रवाई की जानी चाहि‍ए ।  

8.  अनुपालन अधि‍कारी/प्रधान अधि‍कारी कृपया इस परि‍पत्र की प्राप्ति-सूचना दें ।

भवदीय

(ए. उदगाता)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

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