यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267(1999)/1989(2011) समिति की ‘अल-कायदा प्रतिबंध सूची’ को अद्यतन करना - आरबीआई - Reserve Bank of India
यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267(1999)/1989(2011) समिति की ‘अल-कायदा प्रतिबंध सूची’ को अद्यतन करना
आरबीआई/2013-14/ 362 7 नवंबर 2013 अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267(1999)/1989(2011) समिति की ‘अल-कायदा प्रतिबंध सूची’ को अद्यतन करना कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 26 सितंबर, 2013 का हमारा परिपत्र बैंपविवि.एएमएल.सं. 5719/14.06.001/2013-14 देखें जिसके द्वारा 23वां अद्यतन टिप्पण जारी किया गया था। हमें उसके पश्चात भारत सरकार, विदेश मंत्रालय, यूएनपी प्रभाग के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267/1989 समितिके अध्यक्ष द्वारा प्रेषित 30 अक्तूबर 2013 के 29वें अद्यतन टिप्पण की प्रतिलिपि और 2013 की तीसरी तिमाही (1 जुलाई से 30 सितंबर 2013) में उक्त सूची में किए गए सभी संशोधनों के संकलन की हार्ड प्रति वाला एक पीडीएफ (प्रतिलिपि संलग्न) प्राप्त हुआ है। 2. बैंकों/अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं से अपेक्षित है किवे रिज़र्व बैंक द्वारा परिचालित व्यक्तियों/संस्थाओं की समेकित सूची को अद्यतन करें तथा कोई नया खाता खोलने के पहले यह सुनिश्चित करें किप्रस्तावित ग्राहक का नाम उक्त सूची में नहीं है। इसके अलावा, बैंकों को सभी मौजूदा खातों की जांच करनी चाहिए ताकियह सुनिश्चित किया जा सके किउक्त सूची में शामिल किसी संस्था या व्यक्तिका कोई खाता नहीं है या किसी खाते से उसका संबंध नहीं है। 3. बैंकों को सूचित किया जाता है किवे हमारे 17 सितंबर 2009 के परिपत्र बैंपविवि. एएमएल. बीसी. सं. 44/14.01.001/2009-10 के साथ संलग्न 27 अगस्त 2009 के यूएपीए आदेश मेंनिर्धारित प्रक्रिया का कड़ाई से अनुसरण करें तथा सरकार द्वारा जारी आदेश का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित करें। 4. जहाँ तक निर्दिष्ट व्यक्तियों/ संस्थाओं द्वारा बैंक खातों के रूप में रखी गयी निधियों, वित्तीय आस्तियों या आर्थिक संसाधनों या संबंधित सेवाओं को अवरुद्ध करने का संबंध है, 17 सितंबर 2009 के उपर्युक्त परिपत्र के पैरा 6 में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई की जानी चाहिए। 5. ऐसी प्रेस विज्ञप्तियों का एक लिंक, जिनमें सूची में संबंधित परिवर्तनों की घोषणा की जाती है, समिति की वेबसाइट पर निम्नलिखित यूआरएल पर दिया गया है http://www.un.org/sc/committees/1267/pressreleases.shtml. 1267 समिति के एक निर्णय के अनुसरण में सूची से हटाए गए व्यक्तियों और संस्थाओं के नाम और सूची से हटाने से संबंधित अन्य सूचना समिति की वेबसाइट पर निम्नलिखित यूआरएल पर उपलब्ध हैः http://www.un.org/sc/committees/1267/delisting.shtml 6. अनुपालन अधिकारी/प्रधान अधिकारी इस परिपत्र की प्राप्तिसूचना दें। भवदीय (जी. श्रीकुमार) अनुलग्नक : यथोक्त |