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यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267(1999)/1989(2011) समिति की ‘अल-कायदा प्रतिबंध सूची’ को अद्यतन करना

आरबीआई/2014-15/183
बैंपविवि. एएमएल सं. 2741/14.06.001/2014-15

20 अगस्‍त 2014

अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी
सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)/
स्थानीय क्षेत्र बैंक/अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं

महोदय

यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267(1999)/1989(2011) समिति की ‘अल-कायदा प्रतिबंध सूची’ को अद्यतन करना

कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 14 अगस्‍त 2014 का हमारा परि‍पत्र बैंपवि‍वि‍.एएमएल.सं. 2476/14.06.001/2013-14 देखें जिसके द्वारा 1267(1999)/1989(2011) समिति की ‘अल-कायदा प्रतिबंध सूची’ पर 8 और 9 अद्यतन टिप्‍पण (अपडेट) जारी किये गये हैं।

2. वि‍देश मंत्रालय (एमईए), यूएनपी प्रभाग ने दिनांक 15 अगस्‍त 2014 के 2014 के 15 वा अद्यतन टि‍प्पण भेजा हैं। 15वीं अद्यतन से संबंधित प्रेस प्रकाशनी http://www.un.org/News/Press/docs//2014/sc11521.doc.htm पर उपलब्‍ध है।

अल-कायदा से संबंधित व्‍यक्तियों और संस्‍थाओं की अद्यतन सूची का लिंक निम्नलिखित है;
http://www.un.org/sc/committees/1267/pdf/AQList.pdf

3. बैंकों/अखि‍ल भारतीय वि‍त्तीय संस्थाओं से अपेक्षित है कि‍ वे रि‍ज़र्व बैंक द्वारा परि‍चालि‍त व्यक्ति‍यों/संस्थाओं की समेकि‍त सूची को अद्यतन करें तथा कोई नया खाता खोलने के पहले यह सुनि‍श्चि‍त करें कि‍ प्रस्तावि‍त ग्राहक का नाम उक्त सूची में नहीं है। इसके अलावा, बैंकों को सभी मौजूदा खातों की जांच करनी चाहि‍ए ताकि‍ यह सुनि‍श्चि‍त कि‍या जा सके कि‍ उक्त सूची में शामि‍ल किसी संस्था या व्यक्ति‍ का कोई खाता नहीं है या कि‍सी खाते से उसका संबंध नहीं है।

4. बैंकों को सूचि‍त कि‍या जाता है कि‍ वे हमारे 17 सि‍तंबर 2009 के परि‍पत्र बैंपवि‍वि‍. एएमएल. बीसी. सं. 44/14.01.001/2009-10 के साथ संलग्न 27 अगस्त 2009 के यूएपीए आदेश में नि‍र्धारि‍त प्रक्रि‍या का कड़ाई से अनुसरण करें तथा सरकार द्वारा जारी आदेश का अक्षरश: अनुपालन सुनि‍श्चि‍त करें।

5. जहाँ तक नि‍र्दि‍ष्ट व्यक्ति‍यों/ संस्थाओं द्वारा बैंक खातों के रूप में रखी गयी नि‍धि‍यों, वि‍त्तीय आस्ति‍यों या आर्थि‍क संसाधनों या संबंधि‍त सेवाओं को अवरुद्ध करने का संबंध है, 17 सि‍तंबर 2009 के उपर्युक्त परि‍पत्र के पैरा 6 में वर्णि‍त प्रक्रि‍या के अनुसार कार्रवाई की जानी चाहि‍ए।

6. सूची में संबंधित परिवर्तन की घोषणा करने वाली प्रेस प्रकाशनी का लिंक समिति की वेबसाइट पर निम्‍नलिखित यूआरएल पर पोस्‍ट किया गया है:
http://www.un.org/sc/committees/1267/pressreleases.shtml

7. अनुपालन अधि‍कारी/प्रधान अधि‍कारी इस परि‍पत्र की प्राप्ति‍-सूचना दें।

भवदीय,

(लिली वडेरा)
मुख्य महाप्रबंधक

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