यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन – संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267(1999)/1989(2011) समिति की ‘अल -कायदा प्रतिबंध सूची’ को अद्यतन करना और समेकित सूची - आरबीआई - Reserve Bank of India
यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन – संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267(1999)/1989(2011) समिति की ‘अल -कायदा प्रतिबंध सूची’ को अद्यतन करना और समेकित सूची
भारिबैं/2014-15/503 17 मार्च 2015 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) महोदय, यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन – संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267(1999)/1989(2011) समिति की ‘अल -कायदा प्रतिबंध सूची’ को अद्यतन करना और समेकित सूची कृपया उक्त विषय पर 11 फरवरी 2015 का हमारे परिपत्र गैबैंविवि(नीप्र)कंपरि.सं.020/03.10.42/2014-15 का अवलोकन करें जिसमें अलकायदा प्रतिबंध सूची संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267(1999)/1989(2011) के संबंध में 23 जनवरी 2015 का 2रां अद्यतन जारी किया गया था। 2. यूएनपी प्रभाग, विदेश मंत्रालय (एमईए), यूएनपी प्रभाग द्वारा प्रतिबंधित सूची (प्रतिलिपि संलग्न) में एक संस्था का नाम शामिल करने और संशोधन के संबंध में क्रमश: 11 फरवरी 2015 तथा 19 फरवरी 2015 का 4था अद्यतन से संबंधित प्रेस प्रकाशनी अग्रेषित किया गया है। 11 और 19 फरवरी 2015 का 4था अद्यतन से संबंधित प्रेस प्रकाशनी अलकायदा से संबद्ध व्यक्तियों व संस्थाओं की अद्यतित सूची निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है: 3. सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से अपेक्षा की जाती है कि वे रिज़र्व बैंक द्वारा परिचालित व्यक्तियों / संस्थाओं की सूची को अद्यतन करें तथा कोई नया खाता खोलने के पहले यह सुनिश्चित करें कि प्रस्तावित ग्राहक का नाम उक्त सूची में न हो। इसके अलावा, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को सभी मौजूदा खातों की जाँच करनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सूची में शामिल संस्था या व्यक्ति द्वारा कोई खाता नहीं रखा जा रहा है या उनका किसी खाते से संबंध नहीं है। 4. प्रेस प्रकाशनी का लिंक जिसमें सूची में प्रसांगिक परिवर्तनों के संबंध में घोषणा की गई है वह समिति के निम्नलिखित यूआरएल पर पोस्ट किया गया है: भवदीया, (सिन्धु पंचोली) |