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यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन-संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267(1999)/1989(2011) समिति की ’अल-कायदा प्रतिबंध सूची’ को अद्यतन करना और समेकित सूची

आरबीआई/2012-13/477
बैंपविवि. एएमएल सं. 14982/14.06.001/2012-13

17 अप्रैल, 2013

अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी
सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)/
स्थानीय क्षेत्र बैंक/अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं

महोदय,

यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन-संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267(1999)/1989(2011) समिति की ’अल-कायदा प्रतिबंध सूची’ को अद्यतन करना और समेकित सूची

कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 12 दिसंबर, 2012 का हमारा परि‍पत्र बैंपवि‍वि‍.एएमएल.सं. 8432 /14.06.001/2012-13 देखें। हमें उसके पश्चात भारत सरकार (वि‍देश मंत्रालय) के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परि‍षद की 1267/1989 समि‍ति‍ के अध्यक्ष द्वारा प्रेषि‍त अल-कायदा से संबंधि‍त व्यक्ति‍यों और संस्थाओं की समेकि‍त सूची में कि‍ये गये परि‍वर्तनों से संबन्धित दि‍नांक 15 जनवरी, 5, 11, 22, 25 फरवरी और 12, 14, 18, 19, 20 and 25 मार्च 2013 की ग्यारह अद्यतन टि‍प्पण ‍‍की प्रतिलिपियाँ (प्रतिलिपियाँ संलग्न) प्राप्त हुई हैं। इसी क्रम में दिनांक 8 अप्रैल, 2013 के नोट वरबेल एससीए 2/13 (13) के साथ प्राप्त अल-कायदा से संबंधि‍त व्यक्ति‍यों और संस्थाओं से संबंधित समेकि‍त सूची भी संलग्न की गयी है।

2. बैंकों/अखि‍ल भारतीय वि‍त्तीय संस्थाओं से अपेक्षित है कि‍ वे रि‍ज़र्व बैंक द्वारा परि‍चालि‍त व्यक्ति‍यों/संस्थाओं की समेकि‍त सूची को अद्यतन करें तथा कोई नया खाता खोलने के पहले यह सुनि‍श्चि‍त करें कि‍ प्रस्तावि‍त ग्राहक का नाम उक्त सूची में नहीं है। इसके अलावा, बैंकों को सभी मौजूदा खातों की जांच करनी चाहि‍ए ताकि‍ यह सुनि‍श्चि‍त कि‍या जा सके कि‍ उक्त सूची में शामि‍ल किसी संस्था या व्यक्ति‍ का कोई खाता नहीं है या कि‍सी खाते से उसका संबंध नहीं है।

3. बैंकों को सूचि‍त कि‍या जाता है कि‍ वे हमारे 17 सि‍तंबर 2009 के परि‍पत्र बैंपवि‍वि‍. एएमएल. बीसी. सं. 44/14.01.001/2009-10 के साथ संलग्न 27 अगस्त 2009 के यूएपीए आदेश में नि‍र्धारि‍त प्रक्रि‍या का कड़ाई से अनुसरण करें तथा सरकार द्वारा जारी आदेश का अक्षरश: अनुपालन सुनि‍श्चि‍त करें।

4. जहाँ तक नि‍र्दि‍ष्ट व्यक्ति‍यों/ संस्थाओं द्वारा बैंक खातों के रूप में रखी गयी नि‍धि‍यों, वि‍त्तीय आस्ति‍यों या आर्थि‍क संसाधनों या संबंधि‍त सेवाओं को अवरुद्ध करने का संबंध है, 17 सि‍तंबर 2009 के उपर्युक्त परि‍पत्र के पैरा 6 में वर्णि‍त प्रक्रि‍या के अनुसार कार्रवाई की जानी चाहि‍ए।

5. उपर्युक्त समेकि‍त सूची के पूरे ब्यौरे संयुक्त राष्ट्र संघ की वेबसाइट -

http://www.un.org/sc/committees/1267/pressreleases.shtml

http://www.un.org/sc/committees/1267/pdf/AQList.pdf पर उपलब्ध हैं।

6. अनुपालन अधि‍कारी/प्रधान अधि‍कारी इस परि‍पत्र की प्राप्ति‍-सूचना दें।

भवदीय,

(प्रकाश चंद्र साहू)
मुख्य महाप्रबंधक

अनुलग्नक : यथोक्त

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