यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन- यूएनएससीआर 1267 (1999) तथा 1989 (2011) समिति की अलकायदा प्रतिबंध सूची का अद्यतनीकरण एवं समेकित सूची - आरबीआई - Reserve Bank of India
यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन- यूएनएससीआर 1267 (1999) तथा 1989 (2011) समिति की अलकायदा प्रतिबंध सूची का अद्यतनीकरण एवं समेकित सूची
आरबीआई/2013-14/432 7 जनवरी 2014 भुगतान एवं निपटान अधिनियम, 2007 के अंतर्गत प्राधिकृत सभी भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों के मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन- यूएनएससीआर 1267 (1999) तथा 1989 (2011) समिति की अलकायदा प्रतिबंध सूची का अद्यतनीकरण एवं समेकित सूची कृपया दिनांक 13 सितंबर 2013 का हमारा परिपत्र भुनिप्रवि.केंका.एडी.सं. 628/02.27.005/2013-14 देखें। हमें उसके बाद भारत सरकार, विदेश मंत्रालय, यूएनपी प्रभाग के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267/1989 समिति के अध्यक्ष द्वारा भेजे गए 19 अगस्त 2013, 26 अगस्त 2013, 4 सितंबर 2013, 11 सितंबर 2013, 30 अक्तूबर 2013 के टिप्पणों की प्रतिलिपियाँ और 2013 की तीसरी तिमाही में सूची में किए गए सभी संशोधनों के समेकन को दर्शाने वाली पीडीएफ़ की हार्ड कॉपी प्राप्त हुई हैं (प्रति संलग्न)। अद्यतन सूची की प्रति संयुक्त राष्ट्र की वेबसाइट पर निम्नलिखित यूआरएल पर उपलब्ध है: http://www.un.org/News/Press/docs//2013/sc11099.doc.htm 2. सभी भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों (पीएसओ) से अपेक्षित है कि वे भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी व्यक्तियों एवं संस्थाओं की सूची को अद्यतन करें तथा नया खाता खोलने/नए ग्राहकों के पंजीकरण अथवा उन्हें सेवा देने से पहले यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि प्रस्तावित ग्राहक का नाम इस सूची में नहीं है। साथ ही पीएसओ को यह सुनिश्चित करने के लिए कि सूची में शामिल संस्थाओं या व्यक्तियों में से कोई खाता धारक नहीं है अथवा खातों से संबंधित नहीं है, सभी मौजूदा खातों की जांच करनी चाहिए। 3. सभी भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों (पीएसओ) को सूचित किया जाता है कि वे रिज़र्व बैंक के 17 सितंबर 2009 के परिपत्र बैंपविवि.एएमएल.बीसी.सं.44/14.01.001/2009-10 के यूएपीए आदेश में निर्धारित प्रक्रिया का कड़ाई से अनुसरण करें तथा सरकार द्वारा जारी आदेश का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करें। उक्त परिपत्र हमारी वेबसाइट www.rbi.org.in पर उपलब्ध है। 4. जहाँ तक निर्दिष्ट व्यक्तियों/संस्थाओं द्वारा बैंक खातों के रूप में रखी गयी निधियों, वित्तीय आस्तियों या आर्थिक संसाधनों और संबंधित सेवाओं पर रोक लगाने का संबंध है, 17 सितंबर 2009 के उपर्युक्त परिपत्र के पैरा 6 में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई की जानी चहिए। 5. उपर्युक्त सूची का पूरा ब्योरा संयुक्त राष्ट्र संघ की वेबसाइट- 6. 1267 समिति द्वारा लिए गए निर्णय के अनुपालन में सूची से हटाए गए व्यष्टियों एवं कंपनियों के नाम एवं सूची से हटाए जाने के बारे में अन्य जानकारी के संबंध में सूचना समिति की वेबसाइट पर निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है: http://www.un.org/sc/committees/1267/delisting.shtml 7. नोडल अधिकारी/ प्रधान अधिकारी कृपया इस परिपत्र की प्राप्ति की सूचना दें। भवदीय (के.सी.आनंद) संलग्न : यथोक्त |