यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन-संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267 (1999) /1989 (2011) समिति की ’अल-कायदा प्रतिबंध सूची’ को अद्यतन करना और समेकित सूची - आरबीआई - Reserve Bank of India
यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन-संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267 (1999) /1989 (2011) समिति की ’अल-कायदा प्रतिबंध सूची’ को अद्यतन करना और समेकित सूची
भारिबैं/2013-14/443 जनवरी 10, 2014 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां / महोदय/महोदया, यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन-संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267 (1999) /1989 (2011) समिति की ’अल-कायदा प्रतिबंध सूची’ को अद्यतन करना और समेकित सूची कृपया उपर्युक्त विषय पर 3 अक्तूबर 2013 का हमारा परिपत्र गैबैंपवि(नीप्र)कंपरि.सं: 358/03.10.42/2012-13 का अवलोकन करें। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267/1989 समिति के अध्यक्ष ने 'अल-कायदा प्रतिबंध सूची' जारी किया है जिसमें अल-कायदा से संबंधित व्यक्तियों और संस्थाओं से संबंधित समेकित सूची भी संलग्न है। बीस से लेकर तीस तक अद्यतन प्रतिलिपि संयुक्त राष्ट्र की वेबसाइट के निम्नलिखित यूआरएल पर उपलध है; http://www.un.org/News/Press/docs//2013/sc11099.doc.htm 2. सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से अपेक्षा की जाती है कि वे रिज़र्व बैंक द्वारा परिचालित व्यक्तियों / संस्थाओं की सूची को अद्यतन करें तथा कोई नया खाता खोलने के पहले यह सुनिश्चित करें कि प्रस्तावित ग्राहक का नाम उक्त सूची में न हो। इसके अलावा, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को सभी मौजूदा खातों की जाँच करनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सूची में शामिल संस्था या व्यक्ति द्वारा कोई खाता नहीं रखा जा रहा है या उनका किसी खाते से संबंध नहीं है। 3. उक्त सूची का पूर्ण विवरण संयुक्त राष्ट्र संघ के वेबसाइट - http://www.un.org/sc/committees/1267/pressreleases.shtml भवदीया, (सिन्धु पंचोली) |