यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन – यूएनएससीआर 1267 (1999) / 1989(2011) समिति की अलकायदा प्रतिबंध सूची को अद्यतित करना -प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक - आरबीआई - Reserve Bank of India
यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन – यूएनएससीआर 1267 (1999) / 1989(2011) समिति की अलकायदा प्रतिबंध सूची को अद्यतित करना -प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक
आरबीआई/2014-15/210 04 सितंबर 2014 मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया / महोदय, यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन – यूएनएससीआर 1267 (1999) / 1989(2011) कृपया उपर्युक्त विषय पर 27 अगस्त 2014 का हमारा परिपत्र शबैंवि.बीपीडी.(पीसीबी).परि.सं.9/14.01.062/2014-15 देखें जिसमें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267(1999)/1989(2011) समिति की “अलकायदा प्रतिबंध सूची” अर्थात् अलकायदा से संबद्ध व्यक्तियों व संस्थाओं की सूची में किए गए परिवर्तनों के संदर्भ में आठवां(8th), नवां(9th) और पंद्रहवां(15th) अद्यतन टिप्पण के बारे में सूचित किया गया था। 2. हमें यूएनपी प्रभाग, विदेश मंत्रालय ने 26 अगस्त 2014 के सोलहवां अद्यतित टिप्पण -2014 (प्रतिलिपि संलग्न) अग्रेषित किया है। सोलहवां अद्यतन से संबंधित प्रेस विज्ञप्ति http://www.un.org/News/Press/docs//2014/sc11534.doc.htm पर उपलब्ध है। अलकायदा से संबद्ध व्यक्तियों व संस्स्थाओं की अद्यतित सूची निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है: 3. प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) से अपेक्षा की जाती है कि वे रिज़र्व बैंक द्वारा परिचालित अनुसार व्यक्तियों /संस्थाओं की सूची को अद्यतित करें। कोई नया खाता खोलने के पहले यह सुनिश्चित करें कि प्रस्तावित ग्राहक का नाम उक्त सूची में न हो। इसके अलावा, बैंकों को सभी मौजूदा खातों की जांच करनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सूची में शामिल संस्था या व्यक्ति द्वारा कोई खाता नहीं रखा जा रहा है या उनका किसी खाते से संबंध नहीं है। 4. शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे हमारे 16 नवंबर 2009 के परिपत्र सं. शबैंवि.केंका.बीपीडी.पीसीबी.परि.सं.21/12.05.001/2009-10 के साथ संलग्न 27 अगस्त 2009 के यूएपीए आदेश में निर्धारित प्रक्रिया का कड़ाई से अनुसरण करें तथा सरकार द्वारा जारी आदेश का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित करें। 5. जहां तक निर्दिष्ट व्यक्तियों/संस्थाओं द्वारा बैंक खातों के रूप में रखी गई निधियों, वित्तीय आस्तियों या आर्थिक संसाधनों और संबंधित सेवाओं पर रोक लगाने का संबंध है, 16 नवंबर 2009 के उपर्युक्त परिपत्र के पैरा 7 में बताए गए अनुसार कार्रवाई की जानी चाहिए। 6. सूची में किए गए परिवर्तनों से संबंधित प्रेस विज्ञप्ति के लिंक समिति के वेबसाइट के निम्नलिखित यूआरएल पर उपलब्ध है: http://www.un.org/sc/committees/1267/pressreleases.shtml भवदीया, (सेंटा जॉय) संलग्नक : यथोक्त |