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यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्‍वयन – यूएनएससीआर 1267 (1999) / 1989 (2011) समिति की अलकायदा प्रतिबंध सूची को अद्यतित करना - प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक (यूसीबी)

आरबीआई/ 2013-14/ 309
शबैंवि.बीपीडी. (पीसीबी) परि. सं. 26 /14.01.062/2013-14

03 अक्‍तूबर 2013

मुख्‍य कार्यपालक अधिकारी
सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक

महोदया / महोदय,

यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्‍वयन – यूएनएससीआर 1267 (1999) / 1989 (2011) समिति की अलकायदा प्रतिबंध सूची को अद्यतित करना - प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक (यूसीबी)

कृपया उपर्युक्‍त विषय पर बाईसवां अद्यतित टिप्पण जारी कराते हुए प्रस्तुत 17 सितंबर 2013 के हमारे परिपत्र शबैंवि.बीपीडी.(पीसीबी).परि.सं.16/14.01.062/2013-14 देखें । हमें उसके बाद यूएनपी प्रभाग, विदेश मंत्रालय, भारत सरकार के माध्‍यम से संयुक्‍त राष्‍ट्र सुरक्षा परिषद की 1267/1989 समिति के अध्‍यक्ष द्वारा प्रेषित 11 सितंबर 2013 का तेइसवां अद्यतित टिप्‍पण (प्रतिलिपि संलग्‍न) प्राप्‍त हुआ है जिसमें “अलकायदा प्रतिबंध सूची” अर्थात् अलकायदा से संबद्ध व्‍यक्तियों व संस्‍थाओं की सूची में किए गए परिवर्तनों के बारे में सूचित किया गया था। अद्यतित प्रति यूएन के वेबसाईट के निम्‍नलिखित यूआरएल पर उपलब्‍ध है:
http://www.un.org/News/Press/docs/2013/sc11117.doc.htm

2. प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों से अपेक्षा की जाती है कि वे भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा परिचालित अनुसार व्‍यक्तियों/संस्‍थाओं की सूची को अद्यतित करें और कोई नया खाता खोलने के पहले यह सुनिश्चित करें कि प्रस्‍तावित ग्राहक का नाम उक्‍त सूची में न हो । इसके अलावा, बैंकों को सभी मौजूदा खातों की जांच करनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सूची में शामिल संस्‍था या व्‍यक्ति द्वारा कोई खाता नहीं रखा जा रहा है या उनका किसी खाते से संबंध नहीं है ।

3. शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे हमारे 16 नवंबर 2009 के परिपत्र सं. शबैंवि.केंका.बीपीडी.पीसीबी.परि. सं. 21/12.05.001/2009-10 के साथ संलग्‍न 27 अगस्‍त 2009 के यूएपीए आदेश में निर्धारित प्रक्रिया का कड़ाई से अनुसरण करें तथा सरकार द्वारा जारी आदेश का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित करें।

4. जहां तक निर्दिष्‍ट व्‍यक्तियों/ संस्‍थाओं द्वारा बैंक खातों के रूप में रखी गई निधियों, वित्‍तीय आस्तियों या आर्थिक संसाधनों और संबंधित सेवाओं पर रोक लगाने का संबंध है, 16 नवंबर 2009 के उपर्युक्‍त परिपत्र के पैरा 7 में बताए गए अनुसार कार्रवाई की जानी चाहिए ।

5. उपर्युक्‍त सूची के पूरे ब्‍यौरे संयुक्‍त राष्‍ट्र संघ के निम्‍निलिखित वेबसाइट पर उपलब्‍ध है:
http://www.un.org/sc/committees/1267/pressreleases.shtml
http://www.un.org/sc/committees/1267/aq_sanctions_list.shtml

6. अनुपालन अधिकारी /प्रधान अधिकारी संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को इस परिपत्र की प्राप्ति-सूचना दें ।

भवदीया,

(सेंटा जॉय)
उप महाप्रबंधक
सं: यथोक्‍त

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