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यूएपीए , 1967 के अनुभाग 51-ए का कार्यान्वयन - संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267(1999) /1989 (2011) समिति के 'अल-कायदा  प्रतिबंध  सूची' को अद्यतन करना – प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक

आरबीआई/2012-13/238
शबैं‍वि‍.केंका. बीपीडी (पीसीबी) परि. सं. 17 / 14.01.062/ 2012-13

9 अक्तूबर  2012

मुख्य कार्यपालक अधि‍कारी
सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक

महोदया/ महोदय

यूएपीए , 1967 के अनुभाग 51-ए का कार्यान्वयन - संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267(1999) /1989 (2011) समिति के 'अल-कायदा  प्रतिबंध  सूची' को अद्यतन करना – प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक

कृपया 24 सितंबर 2012 का हमारा पत्र शबैं‍वि‍. बीपीडी (पीसीबी) परि. सं. 11 / 14.01.062/ 2012-13 देखें। हमें उसके बाद भारत सरकार(वि‍देश मंत्रालय) के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परि‍षद की 1267/1989 समि‍ति‍ के अध्यक्ष द्वारा प्रेषि‍त दि‍नांक 5 जुलाई 2012, 20 जुलाई 2012, 27 जुलाई 2012 और 29 अगस्त 2012 के टि‍प्पणो की प्रति‍लि‍पियां प्राप्त हुई है (प्रति‍लि‍पियां संलग्न)‍‍ जि‍नमें अल-कायदा से संबंधि‍त व्यक्ति‍यों और संस्थाओं की समेकि‍त सूची में कि‍ये गये परि‍वर्तनों को वि‍नि‍र्दि‍ष्ट कि‍या गया है।

2. प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों से अपेक्षा की जाती है कि वे रि‍ज़र्व बैंक द्वारा परि‍चालि‍त व्यक्ति‍यों / संस्थाओं की समेकि‍त सूची को अद्यतन करें तथा कोई नया खाता खोलने के पहले यह सुनि‍श्चि‍त करें कि प्रस्तावि‍त ग्राहक का नाम उक्त सूची में न हो। इसके अलावा, बैंकों को सभी मौजूदा खातों की जांच करनी चाहि‍ए ताकि यह सुनि‍श्चि‍त कि‍या जा सके कि सूची में शामि‍ल संस्था या व्यक्ति द्वारा कोई खाता नहीं रखा जा रहा है या उनका कि‍सी खाते से संबंध नहीं है।

3. प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों को सूचि‍त कि‍या जाता है कि वे हमारे 16 नवंबर 2009 के हमारे परिपत्र शबैंवि. केंका.बीपीडी.पीसीबी.परि सं. 21/ 12.05.001/2009-10 के साथ संलग्न 27 अगस्त 2009 के यूएपीए आदेश में नि‍र्धारि‍त प्रक्रि‍या का कड़ाई से अनुसरण करें तथा सरकार द्वारा जारी आदेश का अक्षरश: अनुपालन सुनि‍श्चि‍त करें।

4. जहाँ तक नि‍र्दि‍ष्ट व्यक्ति‍यों/ संस्थाओं द्वारा बैंक खातों के रूप में रखी गयी नि‍धि‍यों, वि‍त्तीय आस्ति‍यों या आर्थि‍क संसाधनों और संबंधि‍त सेवाओं पर रोक लगाने का संबंध है, 16 नवंबर 2009 के उपर्युक्त परि‍पत्र के पैरा 7 में वर्णि‍त प्रक्रि‍या के अनुसार कार्रवाई की जानी चाहि‍ए ।

5. उपर्युकत समेकि‍त सूची के पूरे ब्यौरे संयुक्त राष्ट्र संघ की वेबसाइट -
http://www.un.org/sc/committees/1267/aq_sanctions_list.shtml पर उपलब्ध हैं।

6. अनुपालन अधिकारी/प्रधान अधिकारी संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को इस परिपत्र की प्राप्ति-सूचना दें।

भवदीया

(सेंटा जॉय)
उप महाप्रबंधक

अनु. : यथोक्त

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