यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन – यूएनएससीआर 1267 (1999) और 1989 (2011) समिति की अल कायदा संबंधी प्रतिबंधों की सूची का अद्यतन - आरबीआई - Reserve Bank of India
यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन – यूएनएससीआर 1267 (1999) और 1989 (2011) समिति की अल कायदा संबंधी प्रतिबंधों की सूची का अद्यतन
आरबीआई/2012-13/255 19 अक्तूबर 2012 पीएसएस अधिनियम, 2007 के तहत प्राधिकृत भुगतान प्रणाली के महोदय यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन – यूएनएससीआर 1267 (1999) और 1989 (2011) समिति की अल कायदा संबंधी प्रतिबंधों की सूची का अद्यतन कृपया हमारे परिपत्र डीपीएसएस.केका.एडी.सं.427/02.27.005/2012-13 दिनांक 6 सितम्बर 2012 का अवलोकन कीजिए। यह देखते हुए कि हमें भारत सरकार के विदेश कार्य मंत्रालय के यूएनपी प्रभाग से दिनांक 5 जुलाई 2012, 20 जुलाई 2012, 27 जुलाई 2012 और 29 अगस्त 2012 के टिप्पणों (प्रतिलिपियां संलग्न) की प्रति प्राप्त हो चुकी है जो यूएन सुरक्षा परिषद 1267/1989 समिति के अध्यक्ष द्वारा अग्रेषित हैं तथा जो ‘अल कायदा से संबंधित प्रतिबंधों की सूची’, अर्थात अल कायदा से जुड़े व्यक्तियों और संस्थानों की सूची है। 2. भुगतान प्रणाली के सभी संचालकों (पीएसओ) से अपेक्षित है कि वे रिज़र्व बैंक द्वारा यथा परिचालित व्यक्तियों/संस्थानों की सूची को नवीनतम कर लें और कोई भी नया खाता खोलने से पहले यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि प्रस्तावित ग्राहक का नाम/ग्राहकों के नाम इस सूची में नहीं हैं। इसके अलावा, सभी पीएसओ को चाहिए कि अपने सभी विद्यमान खातों को ध्यान से देख लें कि कोई भी खाता इस सूची में शामिल व्यक्तियों या संस्थानों के पास या उनसे संबद्ध नहीं है। 3. सभी पीएसओ को सूचित किया जाता है कि वे रिज़र्व बैंक के परिपत्र डीबीओडी.एएमएल.बीसी.सं.44/14.01.001/2009-10 दिनांक 17 सितम्बर 2009 के साथ संलग्न यूएपीए ऑर्डर दिनांक 27 अगस्त 2009 में निर्धारित क्रियापद्धति का सख्ती से अनुसरण करें और सरकार द्वारा जारी आदेश का अतिसावधानी से अनुपालन सुनिश्चित करें। यह परिपत्र हमारी वेबसाइट www.rbi.org.in पर उपलब्ध है। 4. जहां तक नामनिर्दिष्ट व्यक्तियों/संस्थानों के खातों के रूप में निधियों, वित्तीय आस्तियों या आर्थिक संसाधनों या संबद्ध सेवाओं को फ्रीज करने की बात है, तो इस बारे में 17 सितम्बर 2009 के उपयुक्त परिपत्र के अनुच्छेद 6 में उल्लेख किए अनुसार कार्रवाई की जाए। 5. उक्त सूची का सम्पूर्ण विवरण यूएन की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है : 6. नोडल अधिकारी / प्रधान अधिकारी कृपया इस परिपत्र की पावती भिजवाएं। भवदीया, (नीलिमा रामटेके) संलग्नक : यथोक्त |