यूएपीए, 1967 की धारा 51-A का कार्यान्वयन - संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1988 (2011) समिति की प्रतिबंध सूची अद्यतन करना - आरबीआई - Reserve Bank of India
यूएपीए, 1967 की धारा 51-A का कार्यान्वयन - संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1988 (2011) समिति की प्रतिबंध सूची अद्यतन करना
आरबीआई/2011-12/354 18 जनवरी 2012 अध्यक्ष महोदय, यूएपीए, 1967 की धारा 51-A का कार्यान्वयन - संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1988 (2011) समिति की प्रतिबंध सूची अद्यतन करना कृपया दिनांक 2 जनवरी 2012 का हमारा परिपत्र पत्र ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी. एएमएल. बीसी.सं.51/03.05.33(इ)/2011-12 देखें। हमें उसके बाद भारत सरकार, विदेश मंत्रालय, यूएनपी प्रभाग के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1988 समिति के अध्यक्ष के द्वारा प्रेषित टिप्पणियों की निम्नानुसार प्रतिलिपियाँ प्राप्त हुई हैं, (प्रतिलिपियाँ संलग्न) जिसमें '1988 प्रतिबंध सूची’ अर्थात् तालिबान से संबद्ध व्यक्तियों तथा संगठनों की सूची में किये गये परिवर्तनों को विनिर्दिष्ट किया गया है।
2. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से अपेक्षा की जाती है कि वे रिज़र्व बैंक द्वारा परिचालित व्यक्तियों / संस्थाओं की सूची को अद्यतन करें तथा कोई नया खाता खोलने के पहले यह सुनिश्चित करें कि प्रस्तावित ग्राहक का नाम उक्त सूची में न हो। इसके अलावा, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सभी मौजूदा खातों की जाँच करनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सूची में शामिल संस्था या व्यक्ति द्वारा कोई खाता नहीं रखा जा रहा है या उनका किसी खाते से संबंध नहीं है। 3. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे 5 नवंबर 2009 के हमारे परिपत्र ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी.सं.39/03.05.33(ई)/2009-10 के साथ संलग्न 27 अगस्त 2009 के यूएपीए आदेश में निर्धारित प्रक्रिया का कड़ाई से अनुसरण करें तथा सरकार द्वारा जारी आदेश का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करें। 4. जहाँ तक निर्दिष्ट व्यक्तियों/संस्थाओं द्वारा बैंक खातों के रूप में रखी गयी निधियों, वित्तीय अस्तियों या अर्थिक संसाधनों और संबंधित सेवाओं पर रोक लगाने का संबंध है, 5 नवंबर 2009 के उपर्युक्त परिपत्र के पैरा 6 में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई की जानी चाहिए। 5. उपर्युकत समेकित सूची का पूरा ब्योरा संयुक्त राष्ट्र संघ की वेबसाइट – 6. अनुपालन अधिकारी/प्रधान अधिकारी इस परिपत्र पत्र की प्राप्ति-सूचना हमारे संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को दें। भवदीय (आइ.एस.नेगी) अनु. : यथोक्त |