यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन – संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिपद की 1988(2011) की प्रतिबंध सूची को अद्तित करना – प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक - आरबीआई - Reserve Bank of India
यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन – संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिपद की 1988(2011) की प्रतिबंध सूची को अद्तित करना – प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक
आरबीआई/2013-2014/170 1 अगस्त 2013 मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया / महोदय, यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन – संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिपद की 1988(2011) की प्रतिबंध सूची को अद्तित करना – प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक कृपया उपर्युक्त विषय पर 2 नवंबर 2012 के हमारे परिपत्र शबैंवि.बीपीडी.(पीसीबी).परि.सं. 23/14.01. 062/2012-13 देखें। हमें उसके बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1988 समिति के अध्यक्ष द्वारा प्रेषित यूएनपी प्रभाग, विदेश मंत्रालय, भारत सरकार का 27 जून 2013 का नोट (प्रतिलिपि संलग्न) प्राप्त हुआ है जिसमें “1988 की प्रतिबंध सूची” अर्थात् तालिबान से संबद्ध व्यक्तियों व संस्थाओं की सूची में किए गए परिवर्तनों के बारे में सूचित किया गया था। 2. प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) से अपेक्षा की जाती है कि वे भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा परिचालित व्यक्तियों /संस्थाओं की सूची को अद्यतित करें। कोई नया खाता खोलने से पहले यह सुनिश्चित करें कि प्रस्तावित ग्राहक का नाम उक्त सूची में न हो। इसके अलावा, बैंकों को सभी मौजूदा खातों की जांच करनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सूची में शामिल संस्था या व्यक्ति द्वारा कोई खाता नहीं रखा जा रहा है या उनका किसी खाते से संबंध नहीं है। 3. शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे हमारे 16 नवंबर 2009 के परिपत्र सं. शबैंवि.केंका.बीपीडी.पीसीबी.परि. सं. 21/12.05.001/2009-10 के साथ संलग्न 27 अगस्त 2009 के यूएपीए आदेश में निर्धारित प्रक्रिया का कड़ाई से अनुसरण करें तथा सरकार द्वारा जारी आदेश का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित करें। 4. जहां तक निर्दिष्ट व्यक्तियों/संस्थाओं द्वारा बैंक खातों के रूप में रखी गई निधियों, वित्तीय आस्तियों या आर्थिक संसाधनों और संबंधित सेवाओं पर रोक लगाने का संबंध है, 16 नवंबर 2009 के उपर्युक्त परिपत्र के पैरा 7 में बताए गए अनुसार कार्रवाई की जानी चाहिए। 5. उपर्युक्त सूची के पूरे ब्यौरे संयुक्त राष्ट्र संघ के वेबसाइट--http://www.un.org/sc/committees/1988/list.shtml पर उपलब्ध है। 6. अनुपालन अधिकारी /प्रधान अधिकारी संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को इस परिपत्र की प्राप्ति-सूचना दें। भवदीय, (पी.के.अरोड़ा) संलग्नक: यथोक्त |