यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन - संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की समिति की 1988 (2011) तालीबान प्रतिबंध सूची’ को अद्यतन करना - आरबीआई - Reserve Bank of India
यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन - संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की समिति की 1988 (2011) तालीबान प्रतिबंध सूची’ को अद्यतन करना
भारिबैं/2014-15/292 03 नवम्बर 2014 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां महोदय, यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन - संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की समिति की 1988 (2011) तालीबान प्रतिबंध सूची’ को अद्यतन करना कृपया उक्त विषय पर 25 सितम्बर 2014 का गैबैंपवि(नीप्र) कंपरि सं: 409/03.10.42/2014-15 का संदर्भ लें। उसके बाद हमें भारत सरकार, विदेश मंत्रालय, यूएनपी प्रभाग से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1988 प्रतिबंध सूची “अर्थात तालीबान से जुड़े व्यक्तियों और संस्थाओं की सूची में परिवर्तन संबंधी 23 सितम्बर 2014 के छठे अद्यतन के संबंध में प्रेस प्रकाशनी प्राप्त हुई है। 2. सूची में संशोधन संबंधी प्रेस प्रकाशनियां http://www.un.org/sc/committees/1988/pressreleases.shtml तथा छ्ठे अद्यतन संबंधी प्रेस प्रकाशनी http://www.un.org/News/Press/docs//2014/sc11573.doc.htm पर उपलब्ध हैं। अद्यतन तालीबान प्रतिबंध सूची 3. सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से अपेक्षा की जाती है कि वे रिज़र्व बैंक द्वारा परिचालित व्यक्तियों / संस्थाओं की सूची को अद्यतन करें तथा कोई नया खाता खोलने के पहले यह सुनिश्चित करें कि प्रस्तावित ग्राहक का नाम उक्त सूची में न हो। इसके अलावा, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को सभी मौजूदा खातों की जाँच करनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सूची में शामिल संस्था या व्यक्ति द्वारा कोई खाता नहीं रखा जा रहा है या उनका किसी खाते से संबंध नहीं है। भवदीया, (सिंधु पंचोली) |