यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन – संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की समिति 1988(2011) तालीबान प्रतिबंध सूची को अद्यतन करना - आरबीआई - Reserve Bank of India
यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन – संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की समिति 1988(2011) तालीबान प्रतिबंध सूची को अद्यतन करना
भारिबैं/2014-15/346 11 दिसम्बर 2014 महोदय, यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन – संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की समिति 1988(2011) तालीबान प्रतिबंध सूची को अद्यतन करना कृपया उक्त विषय पर जारी 03 अक्तूबर 2013 का हमारा परिपत्र गैबैंपवि(नीप्र)कंपरि.सं.357/03.10.42/2013-14 तथा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1988 प्रतिबंध सूची अर्थात तालीबान से जुड़े व्यक्तियों और संस्थाओं के संबंध में चौथे अद्यतन पर जारी 25 सितम्बर 2014 का परिपत्र गैबैंपवि(नीप्र)कंपरि.सं.409/03.10.42/2014-15 का अवलोकन करें। 2. भारत सरकार, विदेश मंत्रालय (एमईए), यूएनपी प्रभाग द्वारा अनुबंध में दिए गए ब्योरे के अनुसार तालीबान प्रतिबंध सूची में संस्थाओं के परिवर्तन संबंधी 2013 का 8वां और 10वां अद्यतन तथा 2014 का 1ला और 2रां अद्यतन अग्रेषित किया है। प्रेस प्रकासनी का लिंक अनुबंध में दिया जा रहा है। सूची में संशोधन संबंधी प्रेस प्रकाशनियां http://www.un.org/sc/committees/1988/pressreleases.shtml पर उपलब्ध है तथा उक्त अद्यतन को शामिल करते हुए तालीबान से संबंधित व्यक्तियों और संस्थाओं की सूची भी http://www.un.org/sc/committees/1988/pdf/1988list.pdf पर उपलब्ध है। 3. सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों वित्तीय कंपनियों से अपेक्षा की जाती है कि वे रिज़र्व बैंक द्वारा परिचालित व्यक्तियों/संस्थाओं की सूची को अद्यतन करें तथा कोई नया खाता खोलने के पहले यह सुनिश्चित करें कि प्रस्तावित ग्राहक का नाम उक्त सूची में न हो। इसके अलावा, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को सभी मौजूदा खातों की जांच करनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सूची में शामिल संस्था या व्यक्ति द्वारा कोई खाता नहीं रखा जा रहा है या उनका किसी खाते से संबंध नहीं है। भवदीया, (सिंधु पंचोली)
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