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यूएपीए, 1967  की धारा 51-ए का कार्यान्वयन- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267(1999) तथा 1989 (2011) समिति की 'अल-कायदा प्रतिबंध  सूची' को अद्यतन करना

आरबीआई/2011-12/593
भुनिप्रवि केंका.एडी.सं 2218/02.27.005/2011-12

07 जून, 2012

भुगतान एवं निपटान अधिनियम, 2007 के अंतर्गत प्राधिकृत सभी भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों के मुख्य कार्यपालक अधिकारी

महोदय

यूएपीए, 1967  की धारा 51-ए का कार्यान्वयन- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267(1999) तथा 1989 (2011) समिति की 'अल-कायदा प्रतिबंध  सूची' को अद्यतन करना

कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 09 मई 2012 का हमारा परिपत्र भुनिप्रवि.केंका.एडी.सं.2058/02.27.005/2010-11 देखें। हमें उसके बाद भारत सरकार, विदेश मंत्रालय, यूएनपी प्रभाग के माध्यम से संयुक्‍त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267/1989 समिति के अध्यक्ष से दिनांक 30 अप्रैल 2012, 03 मई 2012, 07 मई 2012, 09 मई 2012, 10 मई 2012 और 18 मई 2012 के टिप्पणों की प्रतिलिपि प्राप्त हुई हैं, जिसमें “अल-कायदा प्रतिबंध सूची” अर्थात अल-कायदा से संबंधित व्यक्तियों और संस्थाओं की सूची में किये गये परिवर्तनों को विनिर्दिष्ट किया गया है।

2. सभी भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों (पीएसओ) से अपेक्षित है कि वे भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी व्‍यक्तियों/संस्‍थाओं की समेकित सूची को अद्यतन करें तथा नया खाता खोलने से पहले यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि प्रस्तावित ग्राहक का नाम इस सूची में नहीं है। साथ ही पीएसओ को यह सुनिश्चित करने के लिए कि सूची में शामिल संस्थाओं या व्यक्तियों में से कोई खाता धारक नहीं है अथवा खातों से संबंधित नहीं है, सभी मौजूदा खातों की जांच करनी चाहिए।

3. सभी भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों (पीएसओ) को सूचित किया जाता है कि आप रिज़र्व बैंक के 17 सितंबर 2009 के परिपत्र बैंपविवि.एएमएल.बीसी.सं.44/14.01.001/2009-10 के साथ संलग्न 27 अगस्त 2009 के यूएपीए आदेश में निर्धारित प्रक्रिया का कड़ाई से अनुसरण करें तथा सरकार द्वारा जारी आदेश का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करें। उक्‍त परिपत्र हमारी वेबसाइट www.rbi.org.in पर उपलब्ध है।

4. जहाँ तक निर्दिष्ट व्यक्तियों/संस्थाओं द्वारा बैंक खातों के रूप में रखी गयी निधियों, वित्तीय आस्तियों या आर्थिक संसाधनों और संबंधित सेवाओं पर रोक लगाने का संबंध है, 17 सितंबर 2009 के उपर्युक्‍त परिपत्र के पैरा 6 में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई की जानी चहिए।

5. उक्त सूची का पूरा ब्‍योरा संयुक्‍त राष्ट्र संघ की वेबसाइट-
http/www.un.org/sc/committees/1267/aq sanctions list.shtml पर उपलब्ध हैं।

6. नोडल अधिकारी/ प्रधान अधिकारी कृपया इस परिपत्र की प्राप्ति की सूचना दें।

भवदीय

(निलिमा रामटेके)
महाप्रबंधक

संलग्‍न : यथोक्‍त

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