यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन- अल-कायदा प्रतिबंध सूची का सत्रहवाँ और अठारहवाँ अपडेट - आरबीआई - Reserve Bank of India
यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन- अल-कायदा प्रतिबंध सूची का सत्रहवाँ और अठारहवाँ अपडेट
भारिबैंक/2015-16/136 22 जुलाई, 2015 अध्यक्ष/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदय/ महोदया, यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन- अल-कायदा प्रतिबंध सूची का सत्रहवाँ और अठारहवाँ अपडेट कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 17 जुलाई, 2015 का हमारा परिपत्र बैंविवि.एएमएल.सं.1064/14.06.001/2015-16 देखें जिसके द्वारा यूएनएससीआर 1267(1999)/1989(2011) समिति की ‘अल-कायदा प्रतिबंध सूची’ पर दिनांक 10 जुलाई, 2015 का सोलहवाँ अद्यतन टिप्पण जारी किया गया है। 2. यूएनपी प्रभाग, विदेश मंत्रालय (एमईए) ने हमें दिनांक 20 जुलाई, 2015 का प्रतिबंध सूची की एक प्रविष्टी के संशोधन से संबंधित सत्रहवाँ अद्यतन टिप्पण और एक व्यक्ति के नाम हटाने से संबंधित अठारहवाँ अद्यतन टिप्पण भेजे है (प्रतिलिपियां संलग्न)। 20 जुलाई, 2015 के सत्रहवें अद्यतन टिप्पण से संबंधित प्रेस प्रकाशनी निम्नलिखित लिंक http://www.un.org/press/en/2015/sc11976.doc.htm पर उपलब्ध है, और अठारहवें अद्यतन टिप्पण से संबंधित प्रेस प्रकाशनी निम्नलिखित लिंक http://www.un.org/press/en/2015/sc11977.doc.htm पर उपलब्ध है। अलकायदा से संबद्ध व्यक्तियों व संस्थाओं की अद्यतित सूची निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है: 3. विनियमित संस्थाओं (आरई) से अपेक्षा की जाती है कि वे रिज़र्व बैंक द्वारा परिचालित व्यक्तियों/संस्थाओं की सूची को अद्यतित करें। कोई नया खाता खोलने के पहले वे यह सुनिश्चित करें कि प्रस्तावित ग्राहक का नाम उक्त सूची में न हो। इसके अलावा, बैंकों को सभी मौजूदा खातों की जांच करनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सूची में शामिल संस्था या व्यक्ति द्वारा कोई खाता नहीं रखा जा रहा है या उनका किसी खाते से संबंध नहीं है। 4. विनियमित संस्थाओं (आरई) को सूचित किया जाता है कि वे हमारे 17 सितंबर 2009 के परिपत्र बैंपविवि.एएमएल.बीसी.सं.44/14.01.001/2009-10 के साथ संलग्न 27 अगस्त 2009 के यूएपीए आदेश में निर्धारित प्रक्रिया का कड़ाई से अनुसरण करें तथा सरकार द्वारा जारी आदेश का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित करें। 5. जहाँ तक निर्दिष्ट व्यक्तियों/ संस्थाओं द्वारा बैंक खातों के रूप में रखी गयी निधियों, वित्तीय आस्तियों या आर्थिक संसाधनों या संबंधित सेवाओं पर रोक लगाने का संबंध है, 17 सितंबर 2009 के उपर्युक्त परिपत्र के पैरा 6 में बताए गए अनुसार कार्रवाई की जानी चाहिए। भवदीय, (थॉमस मैथ्यू) अनुलग्नक : यथोक्त |