यूएपीए, 1967 की धारा 51ए का कार्यान्वयन : यूएनएससी की 1267/1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची में अद्यतन: 01 प्रविष्टि में संशोधन - आरबीआई - Reserve Bank of India
यूएपीए, 1967 की धारा 51ए का कार्यान्वयन : यूएनएससी की 1267/1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची में अद्यतन: 01 प्रविष्टि में संशोधन
आरबीआई/2024-25/121 27 फरवरी 2025 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी यूएपीए, 1967 की धारा 51ए का कार्यान्वयन : यूएनएससी की 1267/1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची में अद्यतन: 01 प्रविष्टि में संशोधन कृपया ‘अपने ग्राहक को जानिए’ पर दिनांक 25 फरवरी 2016 (06 नवंबर 2024 को यथासंशोधित) के हमारे मास्टर निदेश के पैरा 51 देखें। निर्दिष्ट पैरा के अनुसार यह सूचित किया गया है कि"विनियमित संस्थाएं (आरई) यह सुनिश्चित करें कि विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 51क के अनुसार उनके पास आतंकी गतिविधियों से जुड़े होने की आशंका वाले ऐसे व्यक्तियों/संस्थाओं का कोई खाता न हो , जिनके नाम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) द्वारा समय-समय पर अनुमोदित तथा परिचालित ऐसे व्यक्तियों तथा संस्थाओं की सूची में शामिल हो।” 2. इस संबंध में, विदेश मंत्रालय (एमईए), भारत सरकार द्वारा 21 फरवरी 2025 को जारी यूएनएससी प्रेस विज्ञप्ति एससी/16003 के बारे में सूचित किया है, जिसमें सुरक्षा परिषद समिति द्वारा आईएसआईएल (दाएश), अल-कायदा और संबंधित व्यक्तियों, समूहों, उपक्रमों और संस्थाओं से संबंधित संकल्प 1267 (1999), 1989 (2011) और 2253 (2015) के अनुसरण में सुरक्षा परिषद के संकल्प 1904 (2009) के अनुसरण में स्थापित लोकपाल के कार्यालय के माध्यम से प्रस्तुत इस नाम के लिए डी-लिस्टिंग अनुरोध और इस डी -लिस्टिंग अनुरोध पर लोकपाल की व्यापक रिपोर्ट पर विचार करने के बाद आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची से नीचे की प्रविष्टि को हटा दिया गया। सुरक्षा परिषद के संकल्प 2734 (2024) के अनुच्छेद 1 और संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अध्याय VII के तहत अपनाई गई संपत्तियों की जब्ती, यात्रा प्रतिबंध और हथियार प्रतिबंध अब प्रविष्टि पर लागू नहीं होते हैं। A. Individuals 3. संकल्प 2610 (2021) के अनुच्छेद 58 के अनुसार, समिति ने अपनी वेबसाइट पर निम्नलिखित यूआरएल पर उपर्युक्त प्रविष्टियों को सूचीबद्ध करने के कारणों का विवरणात्मक सारांश उपलब्ध कराया है: 4. उपर्युक्त के संबंध में प्रेस विज्ञप्ति, दिनांकित 21 फरवरी 2025, https://press.un.org/en/2025/sc16003.doc.htm पर देखी जा सकती है। इसके अलावा, सूची में संशोधन से संबंधित यूएनएससी की प्रेस विज्ञप्तियां निम्नलिखित यूआरएल पर उपलब्ध हैं: https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/press-releases 5. प्रतिबंध उपायों और छूटों का विवरण निम्नलिखित यूआरएल पर उपलब्ध है: https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267#further_information 6. उपर्युक्त को देखते हुए, विनियमित संस्थाओं (आरई) को सूचित किया जाता है कि वे दिनांक 02 फरवरी 2021 (22 अप्रैल 2024 को संशोधित) यूएपीए आदेश में निर्धारित प्रक्रियाओं का सख्ती से अनुपालन करें तथा अपने ग्राहक को जानिए पर हमारे मास्टर निदेश के पैरा 51 के अनुसार उचित कार्यवाही करें। 8. इसके अलावा , गृह मंत्रालय (एमएचए) के अनुदेशों के अनुसार, किसी भी विनियमित संस्था (आरई) द्वारा असूचीयन (डीलिस्टिंग) के लिए प्राप्त किसी भी अनुरोध को विचार के लिए संयुक्त सचिव (सीटीसीआर), एमएचए को इलेक्ट्रॉनिक रूप से अग्रेषित किया जाना आवश्यक है। सुरक्षा परिषद की आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा मंजूरी सूची से हटाए जाने की मांग करने वाले व्यक्ति, समूह, उपक्रम या संस्थाएं एक स्वतंत्र और निष्पक्ष लोकपाल को असूचीयन के लिए अपना अनुरोध प्रस्तुत कर सकते हैं, जिसे संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा नियुक्त किया गया है। अधिक विवरण निम्न यूआरएल पर उपलब्ध हैं: 9. आरई को सूचित किया जाता है कि वे उपर्युक्त यूएनएससी संप्रेषणों पर ध्यान दें और सावधानीपूर्वक अनुपालन सुनिश्चित करें। (वीणा श्रीवास्तव) |