आरबीआई/2023-24/119 विवि.एएमएल.आरईसी.73/14.06.001/2023-24 08 फरवरी 2024 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया/महोदय, यूएपीए, 1967 की धारा 51ए का कार्यान्वयन: यूएनएससी की 1267/1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची में अद्यतन: 85 प्रविष्टियों में संशोधन कृपया ‘अपने ग्राहक को जानिए’ पर दिनांक, 25 फरवरी 2016 (04 जनवरी 2024 को यथासंशोधित) के हमारे मास्टर निदेश की धारा 51 देखें। निर्धिस्ट धारा के अनुसार यह सूचित किया गया है की "विनियमित संस्थाएं (आरई) यह सुनिश्चित करें कि विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) यूएपीए अधिनियम, 1967 की धारा 51ए के अनुसार उनके पास आतंकी गतिविधियों से जुड़े होने की आशंका वाले ऐसे व्यक्तियों/संस्थाओं का कोई खाता न हो, जिनके नाम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) द्वारा समय-समय पर अनुमोदित तथा परिचालित ऐसे व्यक्तियों तथा संस्थाओं की सूची में शामिल हो।” 2. इस संबंध में, विदेश मंत्रालय (एमईए), भारत सरकार ने दिनांक 07 फरवरी 2024 को जारी यूएनएससी प्रेस विज्ञप्ति एससी /15581 के बारे में सूचित किया है, जिसमें सुरक्षा परिषद समिति द्वारा आईएसआईएल (दाएश), अल-कायदा, और संबंधित व्यक्तियों, समूहों, उपक्रमों और संस्थाओं से संबन्धित संकल्प 2022 के अनुसरण में नीचे निर्दिष्ट प्रविष्टियों में स्ट्राइकथ्रू और/या रेखांकित के साथ निर्दिष्ट संशोधनों को सुरक्षा परिषद संकल्प 2610 (2021) के पैरा 90 और 91 में निर्दिष्ट के तहत अपनाए गए आस्तियां फ्रीज़ करने, यात्रा प्रतिबंध और हथियार प्रतिबंध के अधीन व्यक्तियों और संस्थाओं की अपनी आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची में शामिल करने की मंजूरी दी गई है। नीचे दी गई सभी प्रविष्टियों पर निम्नलिखित तकनीकी संशोधन लागू किए गए: "अन्य जानकारी" फ़ील्ड में, पाठ इस प्रकार जोड़ा गया: सुरक्षा परिषद संकल्प 2610 (2021) के अनुसार समीक्षा 30 अक्टूबर 2023 को संपन्न हुई। संशोधित प्रविष्टियों की सूची
- QDi.003
- QDi.020
- QDi.028
- QDi.031
- QDi.037
- QDi.042
- QDi.059
- QDi.060
- QDi.062
- QDi.064
- QDi.067
- QDi.068
- QDi.072
- QDi.074
- QDi.076
- QDi.086
- QDi.092
- QDi.096
- QDi.111
- QDi.120
- QDi.139
- QDi.140
- QDi.143
- QDi.149
- QDi.152
- QDi.167
- QDi.177
- QDi.190
- QDi.198
- QDi.241
- QDi.242
- QDi.243
- QDi.245
- QDi.246
- QDi.247
- QDi.248
- QDi.251
- QDi.261
- QDi.263
- QDi.278
- QDi.279
- QDi.280
- QDi.298
- QDi.322
- QDi.323
- QDi.327
- QDi.329
- QDi.330
- QDi.331
- QDi.332
- QDi.337
- QDi.339
- QDi.342
- QDi.352
- QDi.369
- QDi.370
- QDi.384
- QDi.401
- QDi.411
- QDi.412
- QDi.413
- QDi.414
- QDi.416
- QDi.417
- QDi.418
- QDi.419
- QDi.427
- QDe.005
- QDe.091
- QDe.093
- QDe.128
- QDe.138
- QDe.139
- QDe.140
- QDe.141
- QDe.142
- QDe.143
- QDe.144
- QDe.145
- QDe.146
- QDe.157
- QDe.158
- QDe.107
- QDe.118
- QDe.159
3. संकल्प 2610 (2021) के अनुच्छेद 58 के अनुसार, समिति द्वारा अपनी वेबसाइट पर निम्नलिखित यूआरएल पर उपर्युक्त प्रविष्टियों को सूचीबद्ध करने के कारणों का वर्णनात्मक सारांश उपलब्ध कराया गया है: www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/aq_sanctions_list/summaries. 4. उपर्युक्त के संबंध में 7 फरवरी 2024 की प्रेस विज्ञप्ति https://press.un.org/en/2024/sc15581.doc.htm पर देखी जा सकती है। इसके अलावा, सूची में संशोधन से संबंधित यूएनएससी की प्रेस विज्ञप्तियां निम्नलिखित यूआरएल पर उपलब्ध हैं: https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/press-releases 5. प्रतिबंध उपायों और रियायतों का विवरण निम्नलिखित यूआरएल पर उपलब्ध है: https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267#further_information 6. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, विनियमित संस्थाओं को सूचित किया जाता है कि वे ‘अपने ग्राहक को जानिए’ 25 फरवरी 2016 के हमारे मास्टर निदेश, समय-समय पर यथा संशोधित, की धारा 51 के अनुसार उचित कार्रवाई करें और पूर्वोक्त मास्टर निदेश के साथ अनुबंधित दिनांक 02 फरवरी 2021 (29 अगस्त 2023 को संशोधित) के यूएपीए आदेश में निर्धारित प्रक्रियाओं का सख्ती से अनुपालन करें। 7. आईएसआईएल (दाएश), अल-कायदा और तालिबान से जुड़े व्यक्तियों और संस्थाओं की अद्यतन सूची यहां उपलब्ध है: www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/aq_sanctions_list https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1988/materials 8. इसके अलावा, गृह मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, किसी भी विनियमित संस्था द्वारा प्राप्त असूचीयन (डी-लिस्टिंग) के अनुरोध को इलेक्ट्रॉनिक रूप से संयुक्त सचिव (सीटीसीआर), गृह मंत्रालय को विचार के लिए भेजा जाना आवश्यक है। सुरक्षा परिषद की आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची से हटाए जाने की मांग करने वाले व्यक्ति, समूह, उपक्रम या संस्थाएं एक स्वतंत्र और निष्पक्ष लोकपाल को अपना अनुरोध प्रस्तुत कर सकते हैं, जिसे संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा नियुक्त किया गया है। अधिक विवरण निम्नलिखित यूआरएल पर उपलब्ध हैं: https://www.un.org/securitycouncil/ombudsperson/application 9. सभी आरई को सूचित किया जाता है कि वे उपर्युक्त यूएनएससी पत्राचार पर ध्यान दें और सावधानीपूर्वक अनुपालन सुनिश्चित करें। भवदीय, (साईदत्त संग्राम केशरी प्रधान) महाप्रबंधक |