यमन से संबंधित यूएनएससीआर 2140 (2014) और 2216 (2015) का कार्यान्वयन - आरबीआई - Reserve Bank of India
यमन से संबंधित यूएनएससीआर 2140 (2014) और 2216 (2015) का कार्यान्वयन
आरबीआइ/2015-16/243 20 नवम्बर 2015 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों/ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों/ स्थानीय क्षेत्र बैंकों/ अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों/ सभी एनबीएफसी/ सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों/ राज्य और केंद्रीय सहकारी बैंकों (एसटीसीबी/सीसीबी) के अध्यक्ष / सीईओ सभी भुगतान प्रणाली प्रदाता/ प्रणाली सहभागी और प्रीपेड भुगतान लिखत जारीकर्ता/ मनी ट्रांसफर सेवा योजना के एजेंट समेत सभी अधिकृत व्यक्ति महोदय/महोदया, यमन से संबंधित यूएनएससीआर 2140 (2014) और 2216 (2015) का कार्यान्वयन इस परिपत्र के साथ यमन पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संकल्प 2140 (2015) और 2216 (2015) के कार्यान्वयन के संबंध में भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित विदेश मंत्रालय द्वारा जारी 21 सितम्बर 2015 के आदेश की प्रति संलग्न है जो हमें भारत सरकार से प्राप्त हुई है। 2. विनियमित संस्थाएं (आरई) राजपत्र की अधिसूचना तथा राजपत्रित अधिसूचना की अनुसूची में दिए यूएनएससी संकल्प 2140 और 2216 (2015) से संबंधित समिति द्वारा स्थापित की गई और बनाई रखे जाने वाली व्यक्तियों/संस्थाओं की सूची को ध्यान में रखें तथा भारत सरकार द्वारा जारी उक्त अधिसूचना का अनुपालन सुनिश्चित करें। भवदीया, (लिली वडेरा) संलग्न : यथोक्त |