पट्टा आधार एअरक्राफट/एअरक्राफट इंजिन/हेलीकॉप्टर का निर्यात - आरबीआई - Reserve Bank of India
पट्टा आधार एअरक्राफट/एअरक्राफट इंजिन/हेलीकॉप्टर का निर्यात
भारतीय रिज़र्व बैंक ए.पी.(डीआईआर सिरीज़) परिपत्र सं. 24 1 मार्च 2002 प्रति विदेशी मुद्रा के सभी प्राधिकृत व्यापारी प्रिय महोदय, /महोदया पट्टा आधार एअरक्राफट/एअरक्राफट इंजिन/हेलीकॉप्टर का निर्यात प्राधिकृत व्यापारियों को मालूम है कि रिज़र्व बैंक एअरलाइन कंपनियों और एअर टैक्सी परिचालकों से पट्टा आधार पर अरक्राफट/एअरक्राफट इंजिन/हेलीकॉप्टर के आयात हेतु पट्टा किरायों के भुगतान के लिए प्राप्त आवेदनों पर भारत सरकार, नागरी विमानन महानिदेशक द्वारा जारी अनुमोदन के आधार पर विचार करता है। 2. यह निर्णय लिया गया है कि प्राधिकृत व्यापारी पट्टा आधर पर चलाने के लिए एअरक्राफट इज़िन/ हेलीकॉप्टर के आयात के संबंध में प्रतिभूति जमा आदि की ओर साख पत्र खोलते हुए पट्टा किराये के भुगतान के विप्रेषण की अनुमति दस्तावेजों का यह सत्यापन करने के बाद दे सकते है कि भारत सरकार के नागरी विमानन/नागरी विमानन महानिदेशक जैसे समुचित प्राधिकारियों से आवश्यक अनुमोदन को प्राप्त किया गया है। इस संबंध में 16 मई 2000 के ए डी (एम ए सिरीज) परिपत्र सं.11 के अनुबंध I के पैरा 8 की ओर भी ध्यान आकृष्ट किया जाता है। 3. यह स्पष्ट किया जाता है कि वित्तीय पट्टा लेनदेन अर्थात पट्टा अवधि की समाप्ति पर आस्ति खरीदने के लिए विकल्प से अन्तर्विष्ट पट्टा लेनदेन के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक से पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता पूर्ववत बनी रहेगी। 4. प्राधिकृत व्यापारी इस परिपत्र की विषय-वस्तु से अपने संबंधित ग्राहकों को अवगत कराये। 5. इस परिपत्र में अन्तर्विष्ट निदेश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और धारा 11(1) के अधीन जारी किए गए है। भवदीय ग्रेस कोशी |