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परिचालन पट्टे पर हवाई जहाज़ का आयात - जमानत जमा

आरबीआइ/2005-06/168
ए पी(डीआइआर सिरीजॅ)परिपत्र सं.13

सितंबर 27, 2005

सेवा में
विदेशी मुद्रा का कारोबार करने के लिए प्राधिवफ्त सभी बैंक
महोदया/महोदय,

परिचालन पट्टे पर हवाई जहाज़ का आयात - जमानत जमा

प्राधिवफ्त व्यापारी बैंकों का ध्यान मार्च 1, 2002 के ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.24 की ओर आकर्षित किया जाता है जिसमें प्राधिवफ्त व्यापारियों को हवाई कंपनियों द्वारा पट्टा किराए के प्रेषण और परिचालन पट्टे पर हवाई जहाज़ के अधिग्रहण हेतु जमानत जमाराशि के लिए साख पत्र खोलने की अनुमति दी गई है।

2. हवाई कंपनियां रिज़र्व बैंक से संपर्क कर रही हैं कि किसी ख्याति प्राप्त अंतरराष्ट्रीय बैंक की प्रति गारंटी पर विदेश स्थित किसी ख्याति प्राप्त अंतरराष्ट्रीय बैंक से स्टैंडबाइ साखपत्र/ गारंटी/ भारत में किसी प्राधिवफ्त व्यापारी की गारंटी के बगैर पट्टा किराया के भुगतान हेतु पट्टाकर्ता के पास जमानत जमा राशि के प्रेषण की अनुमति दी जाए डदेखें : वस्तुओं और सेवाओं के आयात के संबंध में जुलाई 1, 2005 के मास्टर परिपत्र का पैरा अ.6(क)।

3. अब यह निर्णय लिया गया है कि प्राधिवफ्त व्यापारी विदेश स्थित किसी ख्याति प्राप्त अंतरराष्ट्रीय बैंक की प्रति गारंटी पर विदेश स्थित किसी ख्याति प्राप्त अंतरराष्ट्रीय बैंक से प्राप्त स्टैंडबाइ साखपत्र अथवा गारंटी अथवा भारत में किसी प्राधिवफ्त व्यापारी की गारंटी के बगैर परिचालन पट्टे पर हवाई जहाज़/ हवाई जहाज़ के इंजिन/ हेलिकॉप्टर के आयात हेतु पट्टाकर्ता के पास जमानत जमा के लिए (पट्टा किराए के भुगतान के लिए) प्रति हवाई जहाज़ 1,000,000 अमरीकी डॉलर
(एक मिलियन अमरीकी डॉलर मात्र) तक की प्रेषण की अनुमति हवाई कंपनियों (सरकारी क्षेत्र की कंपनियों अथवा भारत सरकार/ राज्य सरकार/ सरकारों के विभाग/ उपक्रमों से इतर) को निम्नलिखित शर्तों के अधीन दे सकते हैं,

  1. प्राधिवफ्त व्यापारी लेनदेन की नेकनीयती से आश्वस्त है।
  2. हवाई कंपनियों ने परिचालन पट्टे पर हवाई जहाज/ हेलिकॉप्टर के आयात हेतु नागरिक विमानन मंत्रालय/ महानिदेशक नागरिक विमानन, भारत सरकार जैसे उपयुक्त प्राधिकरण से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त किया है।
  3. बैंक के बोड़ के निदेशकों द्वारा अनुमोदित अग्रिम प्रेषणों से संबंधित नीति के अनुसार अथवा बैंक के बोड़ के निदेशकों के विशेष अनुमोदन से प्रेषण की अनुमति दी जाती है।
  4. जमानत जमा की अंतिम परिपक्वता पट्टा किराए की अंतिम किस्त की तारीख अथवा पट्टाकर्ता को हवाई जहाज/ हेलिकॉप्टर लौटने की तारीख, जो भी बाद में हो, से परे न हो। आवश्यक हो तो, जमा राशि को पट्टा किराया के लिए समायोजित किया जाए। फिर भी, शेष जमानत राशि, यदि कोई हो को पट्टा अवधि की समाप्ति के पहले प्रत्यावर्तित किया जाए।

4. सरकारी क्षेत्र अथवा भारत सरकार/ राज्य सरकारों के विभाग/ उपक्रमों में हवाई कंपनियों के मामले में, प्राधिवफ्त व्यापारी उपर्युक्त पैरा 3 के (व) से (वख्) की शर्तों तक और वित्त मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त बैंक गारंटी में विशेष छूट के तहत पट्टाकर्ता के पास जमानत जमा के लिए प्रति हवाई जहाज (पट्टा किराए के भुगतान के लिए) 1,00,000 अमरीकी डॉलर (एक सौ हज़ार अमरीकी डॉलर मात्र) से अधिक राशि के प्रेषण की अनुमति दे सकते हैं।

5. प्राधिवफ्त व्यापारी इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने निर्यातक ग्राहकों को अवगत करा दें।

6. इस परिपत्र में समाहित निदेश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और धारा 11(1) के अंतर्गत जारी किए गए हैं और अन्य किसी कानून के अंतर्गत अपेक्षित अनुमति/अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बगैर है।

 

भवदीय

(विनय बैजल)

मुख्य मब प्रबंधक

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