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नामित एजेंसीद्वारा जारीप्राधिकारपत्र  परस्वर्ण काआयात

भारतीय रिज़र्व बैंक
विदेशी मुद्रा नियंत्रण विभाग
केंद्रीय कार्यालय
मुंबई 400 001

ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.25

1 अक्तूबर 2003

सेवा में
विदेशी मुद्रा के सभी प्राधिकृत व्यापारी

महोदय/ महोदया

नामित एजेंसी द्वारा जारी प्राधिकारपत्र  पर स्वर्ण काआयात

जैसा कि आप जानते हैं स्वर्ण-आयात हेतु सरकार की नामित एजेंसी योजना के तहत सरकार द्वारा नामित एजेंसी के रूप में पदनामित एमएमटीसी/ एचएचईसी, एसटीसी तथा पीईसी  और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमत बैंकों को उनके ऊपर डाली गई स्वर्ण-निर्यात की जिम्मेदारी के साथ निर्यातकों को सोने की आपूर्ति करने के लिए स्वर्ण-आयात के लिए अधिकृत किया गया है। तद्नुसार, नामित एजेंसी योजना के तहत केवल इन नामित एजेंसियों को ही  स्वर्ण-आयात हेतु साख-पत्र खोलने की अनुमति है।

2. तथापि, यह सूचित किया गया है कि उपर्युक्त नामित एजेंसियों के अतिरिक्त अन्य कंपनियां इन नामित एजेंसियों द्वारा जारी प्राधिकार पत्र पर स्वर्ण-आयात हेतु आयात का साख पत्र की व्यवस्था कर रहे हैं। प्राधिकृत व्यापारियों को सूचित किया जाता है कि नामित एजेंसी योजना के तहत स्वर्ण-आयात हेतु आयात के साख पत्र  की व्यवस्था नामित एजेंसी की तरफ से स्वयं की जाए और किसी भी हालत में अन्य किसी कंपनी की ओर से साख पत्र न जारी किए जाएं, भले ही ये कंपनियां  नामित एजेंसी द्वारा जारी साख पत्र क्यों न प्रस्तुत करें।

3.  प्राधिकृत व्यापारी इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने सभी संबंधित घटकों को अवगत कराएं।

4.  इस परिपत्र में समाहित निदेश विदेशी मुदा प्रबंध अधिनियम 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और धारा 11 (1) के अधीन जारी किए गए हैं।

भवदीया

(ग्रेस कोशी)
मुख्य महा प्रबंधक

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