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स्वर्ण के आयात के लिए प्राधिकार - गठ-जोड़ (टाइ-अप) व्यवस्थाएं

आरबीआइ 2006-07/388
बैंपविवि. सं. आइबीडी. बीसी.95 /23.67.002/2006-07

8 मई 2007
18 वैशाख 1929(शक)

स्वर्ण /चांदी आयात करने के लिए प्राधिकृत सभी बैंक

महोदय

स्वर्ण के आयात के लिए प्राधिकार - गठ-जोड़ (टाइ-अप) व्यवस्थाएं

हमारे विदेशी मुद्रा विभाग द्वारा जारी 6 मार्च 1998 के एडी (जीपी सिरीज) परिपत्र सं. 7 में वर्णित स्वर्ण आयात प्राधिकार योजना के अंतर्गत हम आभूषण निर्माताओं, निर्यातकों तथा घरेलू उपयोगकर्ताओं को बेचने के लिए स्वर्ण का आयात करने के लिए नामित बैंकों के रूप में बैंकों को प्राधिकार देते हैं।

2. अब हमारे ध्यान में यह बात लाई गई है कि स्वर्ण आयात करने के लिए प्राधिकृत किए गए कुछ नामित बैंकों ने आयातित स्वर्ण / स्वर्ण के सिक्कों की खुदरा बिक्री के लिए नामित न किए गए बैंकों /गैर- बैंकिंग वित्तीय कंपनियों /सहकारी बैंकों के साथ गठ-जोड़ व्यवस्थाएं की हैं।

3. इस संबंध में, यह सूचित किया जाता है कि नामित बैंकों को स्वर्ण/स्वर्ण के सिक्कों की खुदरा बिक्री के लिए किसी अन्य संस्था जिनमें गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी /सहकारी बैंक /नामित न किए गए बैंक शामिल हैं के साथ किसी प्रकार की गठ-जोड़ व्यवस्था नहीं करनी चाहिए।

4. कृपया प्राप्ति सूचना दें।

भवदीय

(विनय बैजल)
मुख्य महाप्रबंधक

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