100,000 अमरीकी डॉलर अथवा उससे कम मूल्य के माल का आयात - आयात के साक्ष्य के लिए अनुवर्ती कार्रवाई के संबंध में स्पष्टीकरण - आरबीआई - Reserve Bank of India
100,000 अमरीकी डॉलर अथवा उससे कम मूल्य के माल का आयात - आयात के साक्ष्य के लिए अनुवर्ती कार्रवाई के संबंध में स्पष्टीकरण
आरबीआइ/2005-06/49
ए पी(डीआइआर सिरीजॅ)परिपत्र सं.1
जुलाई 12, 2005
सेवा में
विदेशी मुद्रा का कारोबार करने कि लिए प्राधिवफ्त सभी बैंक
महोदया/महोदय,
100,000 अमरीकी डॉलर अथवा उससे कम मूल्य के माल का आयात - आयात के साक्ष्य के लिए अनुवर्ती कार्रवाई के संबंध में स्पष्टीकरण
प्राधिवफ्त व्यापारियों का ध्यान जून 19, 2003 के ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.106 के संलग्नक के पैरा अ.10.1 की ओर आकर्षित किया जाता है जिसके अनुसार प्राधिवफ्त व्यापारियों के लिए यह अनिवार्य है कि वे 100,000 अमरीकी डॉलर से अधिक मूल्य के आयात हेतु विदेशी मुद्रा के प्रेषण पर आयातकों द्वारा साक्ष्य की प्रस्तुति के संबंध में अनुवर्ती कार्रवाई करें।
2. आयात के साक्ष्य की प्रस्तुति की अनुवर्ती कार्रवाई के संबंध में प्राधिवफ्त व्यापारियों से पत्र प्राप्त हुए हैं, जहां आयात मूल्य का प्रेषण 100,000 अमरीकी डॉलर या उससे कम है। यह स्पष्ट किया जाता है कि प्राधिवफ्त व्यापारियों को 100,000 अमरीकी डॉलर अथवा उससे कम राशि के आयातों के साक्ष्यों की प्रस्तुति के संबंध में अनुवर्ती कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है बशर्ते वे लेनदेन की वास्तविकता और प्रेषक की वास्तविकता से आश्वस्त हैं। बैंक के निदेशक मण्डल एक उपयुक्त नीति तैयार करें तथा ऐसे मामलों में कार्रवाई के लिए प्राधिवफ्त व्यापारी अपना खुद का आंतरिक मार्गदर्शी सिद्धांत निर्धारित करें।
3. इस परिपत्र में समाहित निदेश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और धारा 11(1) के अंतर्गत जारी किए गए हैं और अन्य किसी कानून के अंतर्गत अपेक्षित अनुमति/अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बगैर है।
भवदीय
(विनय बैजल)
प्रभारी महाप्रबंधक