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नामित एजेंसी द्वारा जारी प्राधिकार पत्र के तहत चांदी / प्लैटिनम को आयात

ए.पी.(डीआईआर सिरीज़) परिपत्र क्र 31

अक्तूबर 24, 2003

सेवा में

विदेशी मुद्रा के सभी प्राधिकृत व्यापारी

महोदया/महोदय,

नामित एजेंसी द्वारा जारी प्राधिकार पत्र
के तहत चांदी / प्लैटिनम को आयात

प्राधिकृत व्यापारियों का ध्यान दिनांक अक्तूबर 1, 2003 के ए पी (डीआईआर सिरीज) परिपत्र क्र. 25 के पैरा 2 की ओर आकृष्ट किया जाता है जिसके अनुसार उन्हें यह सूचित किया गया था कि वे केवल उन्हीं नामित एजेंसियों की ओर से नामित एजेंसी योजना के अंतर्गत स्वर्ण आयात करने के लिए साख पत्र खोलने की अनुमति दे न कि अन्य सत्ता की ओर से, चाहे वे सत्ताएं नामित एजेंसी द्वारा प्राधिकार पत्र ही क्यों न प्रस्तुत करें।

2. यह सूचित किया जाता है कि उक्त परिपत्र मे दिए गए अनुदेश नामित एजेंसी योजना के अंतर्गत चांदी और प्लैटिनम के आयात पर भी लागू हैं।

3. प्राधिकृत व्यापारी इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने संबंधित ग्राहकों को अवगत करा दें।

4. इस परिपत्र में समाहित निदेश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और धारा 11(1) के अंतर्गत जारी किए गए हैं।

भवदीय,

( ग्रेस कोशी )
मुख्य महा प्रबंधक

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