क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों पर 9 प्रतिशत न्यूनतम पूंजी पर्याप्तता उपाय लागू करना - आरबीआई - Reserve Bank of India
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों पर 9 प्रतिशत न्यूनतम पूंजी पर्याप्तता उपाय लागू करना
आरबीआई/2013-14/382 26 नवंबर 2013 अध्यक्ष महोदय / महोदया, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों पर 9 प्रतिशत न्यूनतम पूंजी पर्याप्तता उपाय लागू करना भारत स्थित बैंकों पर उनके पूंजी आधार को सुदृढ बनाने की दृष्टि से पूंजी पर्याप्तता का मूल्यांकन करने की आधारभूत जोखिम भारित आस्तियां प्रणाली जिसमें तुलन पत्र तथा तुलन पत्र से इतर एक्सपोजरों में विद्यमान विभिन्न प्रकार की जोखिम को हिसाब में लिया जाता है, लागू की गई थी। 2. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को पूंजी पर्याप्तता मानदंड 28 दिसंबर 2007 के हमारे परिपत्र ग्राआऋवि. केका. आरआरबी.बीसी. 44/05.03.095/2007-08 द्वारा सूचित किए गए थे। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से अपेक्षित था कि वे अपने तुलन पत्र के लिए 'लेखे पर टिप्पणियां' के रूप में सीआरएआर प्रकट करें। यह भी सूचित किया गया था कि सीआरएआर मानदंडों का वांछित स्तर यथासमय सूचित किया जाएगा। 3. कमजोर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के समामेलन और पुन:पूंजीकरण द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के समेकन के परिणामस्वरूप यह निर्णय लिया गया है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए एक न्यूनतम सीआरएआर निर्धारित किया जाए। अत: सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे 9 प्रतिशत का न्यूनतम सीआरएआर प्राप्त करें तथा 31 मार्च 2014 से निरंतर आधार पर उसे बनाए रखें। 4. दिनांक 28 दिसंबर 2007 के परिपत्र की अन्य विषयवस्तु अपरिवर्तित बनी रहेगी। 5. कृपया इसकी प्राप्ति सूचना हमारे संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को दें। भवदीय (ए. उदगाता) |