इन बाउंड क्रास बार्डर धन अंतरण सेवा – ऐक्स्क्लुसिविटि व्यवस्थाएं - आरबीआई - Reserve Bank of India
इन बाउंड क्रास बार्डर धन अंतरण सेवा – ऐक्स्क्लुसिविटि व्यवस्थाएं
आरबीआई/2010-11/206 17 सितंबर, 2010 सभी इन बाउंड क्रास बार्डर धन अंतरण सेवा प्रदाता महोदया/महोदय इन बाउंड क्रास बार्डर धन अंतरण सेवा – ऐक्स्क्लुसिविटि व्यवस्थाएं यह देखने में आया है कि कुछ विदेशी संस्थाएं जो भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा भुगतान तथा निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के अधीन भारत में नियुक्त एजेंटों के माध्यम से इन बाउंड क्रास बार्डर धन अंतरण सेवाएं देने के लिए प्राधिकृत की गई हैं, वे भारत में ऐसी सेवाएं देने के लिए अपने एजेंटों के साथ ''ऐक्स्क्लुसिविटि'' व्यवस्थाएं करने पर जोर दे रही हैं। ये संस्थाएं इन ऐक्स्क्लुसिविटि व्यवस्थाओं को अपने एजेंटों के माध्यम से उप-ऐजेंटों पर भी लागू करवाती हैं। इसके परिमाणस्वरूप, ऐजेंटों/उप-एजेंटों के रूप में नियुक्त भारतीय संस्थाओं को इसी प्रकार की गतिविधि में लगी अन्य संस्थाओं का एजेंट/उप-एजेंट बनने की अनुमति नहीं दी जाती। 2. हमने भारत में ऐसी व्यवस्थाओं की वांछनीयता की जांच की है। हमारा निष्कर्ष यह है कि ऐक्स्क्लुसिविटि व्यवस्थाएं प्रतिस्पर्धा को सीमित कर देती हैं, मूल्यन में विसंगति ला देती हैं और इस प्रकार कुशलता, व्यय सहन करने की क्षमता और सर्वव्यापी होने के वांछित लक्ष्य को प्राप्त करने में बाधा डालती हैं। 3. उपर्युक्त को देखते हुए, यह निर्णय लिया गया है कि: i. भुगतान तथा निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के अधीन, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा भारत में नियुक्त एजेंटों के माध्यम से, इन-बाउंड क्रास बार्डर धन अंतरण सेवाएं प्रदान करने वाली विदेशी संस्थाएं रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित, एजेंट के रूप में नियुक्त, किसी संस्था के साथ ऐसी कोई व्यवस्था नहीं करेंगीं जिसमें ऐक्स्क्लुसिविटि शर्त के अधीन इन बाउंड क्रास बार्डर धन अंतरण संवाओं देने वाली किसी अन्य विदेशी संस्थाओं से एजेंसी संबंध करने पर प्रतिबंध हो। ii. विदेशी संस्थाओं द्वारा नियुक्त एजेंट रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित किसी भी संस्था के साथ उप-एजेंट के रूप में कार्य करने के लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं करेंगे जिसमें संविदाओं में किसी भी प्रकार की '' ऐक्स्क्लुसिविटि'' शर्त शामिल की गई हो। iii. विदेशीसंस्थाओंद्वारानियुक्तएजेंटरिज़र्वबैंकद्वाराविनियमितनकी जा रही संस्थाओं के साथ, केवल परस्पर सहमति से, '' ऐक्स्क्लुसिविटि'' शर्त वाले करार कर सकते हैं। 4. रिज़र्व बैंक द्वारा इन बाउंड क्रास बार्डर धन अंतरण के लिए प्राधिकृत सभी संस्थाओं से अपेक्षित है कि वे 31 दिसंबर, 2010 तक इन अनुदेशों का अनुपालन करें। सभी नई व्यवस्थाओं तथा इस परिपत्र की तारीख के बाद वर्तमान व्यवस्थाओं के नवीकरण में उपर्युक्तानुसार '' ऐक्स्क्लुसिविटि'' शर्त शामिल नहीं की जाएगी। 5. सभी प्राधिकृत संस्थाएं इस परिपत्र की विषयवस्तु को तुरंत सभी एजेंटों/उप-एजेंटों के ध्यान में ला दें। 6. कृपया पावती दें। भवदीय, (जी. पद्मनाभन) |